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2020 Delhi riots: कोर्ट ने मुस्लिम व्यक्ति की हत्या और दंगा करने के 12 आरोपियों को बरी किया

New Delhi नई दिल्ली: दिल्ली की एक कोर्ट ने 2020 के नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली दंगों के दौरान एक आदमी को किडनैप करके उसकी हत्या करने के आरोपी 12 लोगों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि चश्मदीद गवाहों के बयानों में बड़े विरोधाभास और कमज़ोर सबूतों की वजह से प्रॉसिक्यूशन केस को बिना किसी शक के साबित करने में नाकाम रहा।
एडिशनल सेशंस जज परवीन सिंह लोकेश सोलंकी, पंकज शर्मा, सुमित चौधरी उर्फ बादशाह, अंकित चौधरी उर्फ फौजी, प्रिंस उर्फ डीजे वाला, ऋषभ चौधरी उर्फ तपस, जतिन शर्मा उर्फ रोहित, विवेक पांचाल उर्फ नंदू, हिमांशु ठाकुर, साहिल उर्फ बाबू, संदीप उर्फ मोगली और टिंकू अरोड़ा के खिलाफ केस की सुनवाई कर रहे थे, जिन पर मुशर्रफ की हत्या का आरोप था।
21 अप्रैल के एक ऑर्डर में, कोर्ट ने कहा, “प्रॉसिक्यूशन आरोपियों के खिलाफ अपना केस बिना किसी शक के साबित करने में नाकाम रहा है और आरोपी बेनिफिट ऑफ डाउट के हकदार हैं। इसलिए सभी आरोपियों को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी किया जाता है।”
सभी आरोपियों को मुशर्रफ की मौत से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसका शव 27 फरवरी, 2020 को इलाके में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा के बीच भागीरथी विहार के एक नाले से मिला था।
प्रॉसिक्यूशन ने आरोप लगाया कि 25 फरवरी की रात को 150-200 लोगों की भीड़ जबरदस्ती मुशर्रफ के घर में घुस गई, उसे बाहर खींच लिया, उसके साथ मारपीट की और बाद में उसका शव एक नाले में फेंक दिया।
आरोपियों के खिलाफ हत्या, दंगा, गैर-कानूनी तरीके से इकट्ठा होना, किडनैपिंग, सबूत मिटाने और दुश्मनी बढ़ाने जैसे कई नियमों के तहत आरोप तय किए गए थे।
कोर्ट ने कहा कि प्रॉसिक्यूशन का मामला काफी हद तक मृतक की पत्नी और बेटी की गवाही पर आधारित था, जिन्होंने दावा किया था कि उन्होंने हत्या देखी थी। कोर्ट ने कहा, “मौत की वजह बनने वाली बाद की घटनाओं में गंभीर अंतर हैं। अलग-अलग, इन अंतरों को मामूली अंतर माना जा सकता है; लेकिन, इनका कुल मिलाकर असर यह है कि गवाही एक-दूसरे को नुकसान पहुँचाने वाली हैं और केस के सबसे ज़रूरी पहलू पर भरोसा नहीं किया जा सकता।”
कोर्ट ने यह भी पाया कि मृतक की पत्नी “पूरी तरह से अननैचुरल” है और कहा कि अपने पति को मरते हुए देखने का दावा करने के बावजूद, उसने लगभग दो दिनों तक न तो PCR को कॉल किया और न ही रिश्तेदारों को बताया।
जज ने कहा, “यह साफ़ है कि दो दिनों तक न तो उसने PCR को कॉल किया और न ही किसी को बताया कि उसके पति को मार दिया गया है। यह बहुत ही नामुमकिन है कि ऐसी स्थिति में वह अपनी बेटी को भी यह नहीं बताएगी कि मुशर्रफ की हत्या कर दी गई है।”
प्रॉसिक्यूशन द्वारा भरोसा किए गए कॉल डिटेल रिकॉर्ड पर, जज ने कहा कि उन्होंने आरोपियों को केवल उनके रहने वाले इलाकों में ही रखा और अपराध में उनकी संलिप्तता साबित नहीं कर सके। कोर्ट ने कहा, “आरोपी का अपने घर के इलाके में या उसके आस-पास मौजूद होना, बिना और सबूत के, जुर्म में उसकी संलिप्तता साबित नहीं करता। इसलिए, गुनाह साबित करने के लिए CDR सबूतों को कोई खास अहमियत नहीं दी जा सकती।”
आरोपी लोकेश सोलंकी से मिली WhatsApp चैट के बारे में, कोर्ट ने कहा कि हालांकि उनमें नफरत फैलाने का इरादा दिखता है, लेकिन उसे पहले ही एक दूसरी FIR में उन्हीं चैट के लिए दोषी ठहराया जा चुका है और उसे दोबारा सज़ा नहीं दी जा सकती।
इसके बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से बरी कर दिया।





