- Home
- /
- दिल्ली-एनसीआर
- /
- 1984 सिख विरोधी दंगे...
दिल्ली-एनसीआर
1984 सिख विरोधी दंगे पुल बंगश मामला: Court ने साक्ष्य दर्ज करने के लिए दो पूर्व पुलिस अधिकारियों को समन जारी किया
Rani Sahu
23 Nov 2024 7:12 AM GMT
x
New Delhi नई दिल्ली : राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को 1984 सिख विरोधी दंगे पुल बंगश मामले में साक्ष्य दर्ज करने के लिए दो पूर्व पुलिस अधिकारियों को समन जारी किया। इस मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर आरोपी हैं। वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। सीबीआई ने विशेष सीबीआई जज जितेंद्र सिंह को बताया कि अभियोजन पक्ष की गवाह मनमोहन कौर को उनके पते पर समन नहीं दिया जा सका।
सीबीआई ने गवाह को फिर से समन देने का प्रयास करने के लिए समय मांगा। कोर्ट ने समय दे दिया। इस बीच, कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के अन्य गवाहों धरम चंद्रशेखर और रवि शर्मा को अगली तारीख के लिए तलब किया है। अगली तारीख 2 दिसंबर है। 12 नवंबर को कोर्ट ने बादल सिंह की विधवा लखविंदर कौर की जिरह की रिकॉर्डिंग पूरी की, जिनकी 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान गुरुद्वारा पुल बंगश में भीड़ द्वारा हत्या कर दी गई थी। बादल सिंह गुरुद्वारा पुल बंगश में रागी थे।
यह मामला 1984 में गुरुद्वारा पुल बंगश में तीन सिखों की हत्या से जुड़ा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 13 सितंबर को कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ आरोप तय किए थे। सीबीआई ने मई 2023 में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था।
एजेंसी ने टाइटलर को गिरफ्तार किए बिना पूरक आरोप दायर किया था। चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद कोर्ट ने उन्हें तलब किया था। पेश होने के बाद उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई थी। यह मामला 1984 के दंगों से जुड़ा है जो 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए थे। (एएनआई)
Tags1984 सिख विरोधी दंगे पुल बंगश मामलाकोर्टसाक्ष्य दर्ज1984 Anti-Sikh riots Pul Bangash casecourtevidence recordedआज की ताजा न्यूज़आज की बड़ी खबरआज की ब्रेंकिग न्यूज़खबरों का सिलसिलाजनता जनता से रिश्ताजनता से रिश्ता न्यूजभारत न्यूज मिड डे अख़बारहिंन्दी न्यूज़ हिंन्दी समाचारToday's Latest NewsToday's Big NewsToday's Breaking NewsSeries of NewsPublic RelationsPublic Relations NewsIndia News Mid Day NewspaperHindi News Hindi News
Rani Sahu
Next Story