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Delhi दिल्ली: हाल ही में आई एक रिपोर्ट से पता चला है कि राज्यसभा में अभी 19 बिल पेंडिंग हैं। इनमें से एक बिल 1992 से यानी करीब 33 साल से पेंडिंग है। अपर हाउस बुलेटिन के मुताबिक, यह बिल पॉपुलेशन कंट्रोल और छोटे परिवारों को बढ़ावा देने से जुड़ा है। इसमें चुनाव लड़ने वालों के लिए दो बच्चों का नियम शामिल किया गया है। बिल में दो से ज़्यादा बच्चे होने पर MP या MLA को अयोग्य घोषित करने का प्रस्ताव है।
1997 का दिल्ली रेंट (अमेंडमेंट) बिल भी काफी समय से पेंडिंग है। कई पार्टियों के विरोध के कारण यह आगे नहीं बढ़ पाया है। सीड्स बिल, जो अच्छी क्वालिटी के बीजों की बिक्री, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट से जुड़ा है, 2004 से पेंडिंग है। इंटर-स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स से जुड़ा एक बिल 2011 से पास नहीं हुआ है। इसे कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने तब पेश किया था जब वह लेबर मिनिस्टर थे।
इनके साथ ही, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बिल और एम्प्लॉयमेंट ऑफिस बिल समेत कई बिल काफी समय से पेंडिंग हैं। जब लोकसभा भंग होती है, तो पेंडिंग बिल खत्म हो जाते हैं। उन्हें फिर से पेश करना पड़ता है। लेकिन क्योंकि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, इसलिए इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। बिल ज़िंदा रहते हैं।





