दिल्ली-एनसीआर

इंटरनेट पर विज्ञापनों के लिए जगह की बिक्री पर लगेगा 18 प्रतिशत जीएसटी

Deepa Sahu
13 July 2022 3:33 PM GMT
इंटरनेट पर विज्ञापनों के लिए जगह की बिक्री पर लगेगा 18 प्रतिशत जीएसटी
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अग्रिम निर्णय प्राधिकरण (एएआर) की कर्नाटक पीठ ने व्यवस्था दी है

नयी दिल्ली, अग्रिम निर्णय प्राधिकरण (एएआर) की कर्नाटक पीठ ने व्यवस्था दी है, कि इंटरनेट पर विज्ञापनों के लिए जगह की बिक्री पर 18 प्रतिशत की दर से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगेगा. ई-कॉमर्स पोर्टल मिंत्रा डिजाइंस प्राइवेट लिमिटेड ने एएआर से पूछा था कि उसके पोर्टल पर विदेशी कंपनी लेनजिंग सिंगापुर पीटीई लिमिटेड को विज्ञापन के लिए जगह देने पर क्या जीएसटी देय होगा.


एएआर ने कहा कि जेनजिंग को मिंत्रा जो सेवा प्रदान कर रही है वह 'इंटरनेट स्थल की बिक्री' है और इसके लिए वह तय दर पर शुल्क ले रही है. इसके लिए कमीशन नहीं लिया जा रहा. इसलिए यह जीएसटी कानून के तहत 'अन्य पेशेवर, तकनीकी और कारोबारी सेवाओं' की श्रेणी में आता है और इसपर 18 प्रतिशत जीएसटी देय होगा.


Deepa Sahu

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