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Walkie-Talkie की गैर-कानूनी बिक्री के लिए 13 ई-कॉमर्स साइट्स पर 10-10 लाख रुपये का जुर्माना
Anurag
16 Jan 2026 5:16 PM IST

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New Delhi नई दिल्ली: सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने गैर-कानूनी तरीके से वॉकी-टॉकी बेचने वाले ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के खिलाफ कार्रवाई की है। इसने 13 बड़ी ई-कॉमर्स साइट्स पर 10-10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। CCPA ने पाया है कि चिमिया, जियोमार्ट, टॉक प्रो, मीशो, मास्कमैन टॉयज, ट्रेड इंडिया, एंट्रिक्स टेक्नोलॉजीज, वर्धनमार्ट, इंडियामार्ट, मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक. (फेसबुक मार्केटप्लेस), फ्लिपकार्ट, कृष्णा मार्ट और अमेज़न ने गैर-कानूनी तरीके से 16,970 से ज़्यादा वॉकी-टॉकी बेचे हैं। CCPA ने आरोप लगाया है कि ई-कॉमर्स कंपनियों ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 और टेलीकॉम एक्ट का उल्लंघन किया है। इसने आठ कंपनियों को फाइनल ऑर्डर जारी किए हैं। इसने उन पर 44 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
इस बीच, कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी निधि खरे ने बताया कि मीशो, मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक. (फेसबुक मार्केटप्लेस), फ्लिपकार्ट और अमेज़न पर 10-10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जबकि चिमिया, जियोमार्ट, टॉक प्रो और मास्कमैन टॉयज़ पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। मीशो, मेटा, चिमिया, जियोमार्ट और टॉक प्रो ने जुर्माना भर दिया है। पता चला है कि बाकी प्लेटफॉर्म्स को भी जुर्माना देना है।
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