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UP के बाराबंकी में 18 साल पुराने हिंसा और हत्या मामले में 12 लोगों को उम्रकैद की सजा

Uttar Pradesh उत्तर प्रदेश : अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि यहां की एक विशेष अदालत ने विवाद को लेकर हुई हिंसा और हत्या से जुड़े 18 साल पुराने मामले में 12 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) वीना नारायण ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए 12 आरोपियों को हत्या, हत्या के प्रयास, आगजनी, दंगा और एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत अपराध का दोषी ठहराया। अभियोजन अधिकारी कृपा शंकर ने बताया कि अदालत ने प्रत्येक पर 1.18 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। प्रतिद्वंद्वी गुट से विवाद में शामिल पांच अन्य लोगों को स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने और हमला करने के लिए तीन साल की कैद और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। मामला 4 मार्च 2007 का है। पटरंगा थाने के अंतर्गत सरैथा गांव निवासी कृष्ण मगन ने अजय सिंह के साथ हुए विवाद से संबंधित पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि अजय सिंह और उनके साथी उनके ग्राम प्रधान चुने जाने से नाराज थे, जो अजय सिंह के एक सहयोगी के पास पहले से मौजूद गांव की राशन दुकान का लाइसेंस रद्द होने से और बढ़ गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, कृष्ण मगन अपने दोस्त मंसाराम के साथ शिवनगर चौराहे पर चाय पीने गए थे, जहां उनका अजय सिंह और सहजराम सिंह से विवाद हो गया।





