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वीजा नियमों के उल्लंघन पर 11 बांग्लादेशी नागरिक हिरासत में

Kavita2
5 Aug 2026 5:48 PM IST
वीजा नियमों के उल्लंघन पर 11 बांग्लादेशी नागरिक हिरासत में
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नई दिल्ली। मध्य जिला की एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वायड (AATS) ने वीजा नियमों का उल्लंघन कर भारत में अवैध रूप से रह रहे 11 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है। पुलिस के अनुसार, इन सभी लोगों पर निर्धारित अवधि से अधिक समय तक भारत में रहने का आरोप है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है और संबंधित एजेंसियों को भी इसकी जानकारी दी गई है।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वायड की टीम को सूचना मिली थी कि कुछ विदेशी नागरिक बिना वैध दस्तावेजों के क्षेत्र में रह रहे हैं। सूचना के आधार पर टीम ने जांच अभियान चलाया और संदिग्ध पाए गए 11 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया।

जांच में सामने आया कि ये लोग भारत में रहने के लिए जारी किए गए वीजा नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। आरोप है कि उन्हें भारत में रहने के लिए जो समय सीमा निर्धारित की गई थी, उससे अधिक अवधि तक वे यहां रुके हुए थे।

पुलिस के अनुसार, भारत आने वाले विदेशी नागरिकों को अपने वीजा और आव्रजन नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। तय अवधि समाप्त होने के बाद भी देश में रहना नियमों का उल्लंघन माना जाता है और ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई की जाती है।

हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे भारत में कब और किस उद्देश्य से आए थे। पुलिस उनके दस्तावेजों, यात्रा विवरण और भारत में उनकी गतिविधियों की जांच कर रही है।

अधिकारियों का कहना है कि मामले में सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं। जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इन लोगों को भारत में रहने के लिए किसी स्थानीय व्यक्ति या समूह की सहायता तो नहीं मिली थी।

एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वायड का मुख्य काम वाहन चोरी और अपराध से जुड़े मामलों की जांच करना है, लेकिन पुलिस की अन्य इकाइयों के साथ समन्वय में यह टीम समय-समय पर अवैध गतिविधियों के खिलाफ भी कार्रवाई करती है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि राजधानी में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए समय-समय पर अभियान चलाए जाते हैं। ऐसे अभियानों का उद्देश्य कानून व्यवस्था बनाए रखना और किसी भी संदिग्ध गतिविधि को रोकना होता है।

हिरासत में लिए गए नागरिकों के संबंध में संबंधित दूतावास और अन्य विभागों से भी संपर्क किया जा सकता है। नियमों के अनुसार, दस्तावेजों की जांच और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

पुलिस का कहना है कि विदेशी नागरिकों को भारत में रहने के दौरान सभी आवश्यक नियमों का पालन करना होता है। वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी रुकना कानून के तहत अपराध की श्रेणी में आता है।

स्थानीय स्तर पर पुलिस ने लोगों से भी अपील की है कि यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों या संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिलती है तो वह इसकी सूचना संबंधित विभाग को दें।

फिलहाल एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वायड और अन्य सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच में जुटी हुई हैं। हिरासत में लिए गए सभी 11 लोगों से पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि सभी आरोपी किस परिस्थिति में भारत में निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रह रहे थे और उनके खिलाफ किन धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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