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दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से कालकाजी और सीआर पार्क में बैरिकेड्स लगाने को लेकर जवाब मांगा
देश की राजधानी कालकाजी और सीआर पार्क में मानवरहित बैरिकेड्स लगाने के मामले में मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि वह इस मामले को देखेगा. हाईकोर्ट ने कहा कि मानवरहित बैरिकेड्स लगाने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि इससे लोगों को असुविधा भी होती है. हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर शहर में बैरिकेड्स लगाने को लेकर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है.
कोर्ट ने पुलिस के साथ दक्षिण दिल्ली नगर निगम यानी एसडीएमसी और दिल्ली सरकार को भी नोटिस भेजा है. दरअसल, इस मुद्दे को दिल्ली निवासी प्रकाश सिंह गोयल ने उठाया था। उन्होंने पीएम मोदी को एक पत्र भी लिखा था। प्रकाश सिंह गोयल का कहना है कि कालकाजी और सीआर पार्क में मानवरहित बैरिकेड्स लगाने से ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है. उनका कहना है कि इन मानवरहित बैरिकेड्स का कोई मकसद नहीं है, इसलिए इस तरह के बैरिकेडिंग को हटा देना चाहिए. आपको बता दें कि दिल्ली के कई इलाकों में हैवी ट्रैफिक जाम की समस्या देखने को मिलती है. कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिल गई थी, लेकिन धीरे-धीरे जैसे ही हालात सामने आए राजधानी की सड़कें एक बार फिर नजर आने लगीं.