हथियार मामला: HC ने सबूतों के अभाव का हवाला देते 5 आरोपियों को जमानत
India इंडिया: बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2018 के हथियार बरामदगी मामले और पुणे में सनबर्न फेस्टिवल पर हमला करने की कथित साजिश रचने के आरोप में महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) द्वारा गिरफ्तार किए गए पांच लोगों को जमानत दे दी है। साथ ही, साजिश के आरोप को साबित करने के लिए प्रथम दृष्टया अपर्याप्त सबूतों Insufficient evidence का हवाला दिया है। जस्टिस भारती डांगरे और मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने 30 जुलाई के आदेश में, मुकदमे के जल्द खत्म होने की कम संभावनाओं के साथ आरोपी व्यक्तियों की लंबी कैद पर भी ध्यान दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2018 के हथियार बरामदगी मामले और पुणे में सनबर्न फेस्टिवल पर हमला करने की कथित साजिश रचने के आरोप में महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) द्वारा गिरफ्तार किए गए पांच लोगों को जमानत दे दी है। साथ ही, साजिश के आरोप को साबित करने के लिए प्रथम दृष्टया अपर्याप्त सबूतों का हवाला दिया है।
जस्टिस भारती डांगरे और मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने 30 जुलाई के आदेश में,
मुकदमे के जल्द खत्म होने की कम संभावनाओं के साथ आरोपी व्यक्तियों की लंबी कैद पर भी ध्यान दिया noticed. अदालत ने कहा, "वास्तव में, सनबर्न कार्यक्रम बिना किसी व्यवधान के सफलतापूर्वक पूरा हो गया था, लेकिन वर्तमान मामले में गिरफ्तारी कार्यक्रम समाप्त होने के आठ महीने बाद अगस्त 2018 के पहले सप्ताह में की गई।" इसने आगे कहा कि आरोपियों को 2018 में गिरफ्तार किया गया था, और आज तक मुकदमे में केवल दो गवाहों को बुलाया गया है। अभियोजन पक्ष मामले में 417 गवाहों की जांच करना चाहता है। पीठ ने कहा, "समय पर मुकदमे के पूरा होने की संभावना कम है। आरोपों का सामना करने वाले व्यक्ति के मौलिक अधिकार के रूप में त्वरित सुनवाई को मान्यता मिली है।" पीठ ने सभी पांच आरोपियों को 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी और उन्हें महीने में एक बार एटीएस के मुंबई कार्यालय और प्रत्येक सुनवाई के लिए ट्रायल कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया। अदालत आरोपियों द्वारा दायर पांच अपीलों पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार करने वाले विशेष अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी।