दिल्ली सरकार ने हलफनामा दाखिल कर HC में कहा, वाहन चलाते समय भी मास्क पहनना अनिवार्य
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि वाहन चलाते समय भी मास्क पहनना अनिवार्य है। सरकार की तरफ से हलफनामा दाखिल कर हाईकोर्ट में कहा गया कि अप्रैल 2020 में इस बाबत अधिसूचना जारी की गई थी जोकि अभी तक लागू है।
जस्टिस नवीन चावला की बेंच के समक्ष एक वकील ने मास्क न पहनने पर पांच सौ रुपये का चालान किए जाने को चुनौती दी है। वकील का कहना है कि जिस समय उनका चालान किया गया वह अपनी निजी कार में अकेले थे। याचिकाकर्ता वकील सौरभ शर्मा ने बेंच को बताया कि वह 9 सितंबर को अपनी निजी कार से जा रहे थे। रास्ते में उनके मुवक्किल को दिल्ली पुलिस ने रोका और बगैर मास्क पहने वाहन चलाने पर पांच सौ रुपये का चालान कर दिया।
वहीं सौरभ के वकील जे.पी. वर्गीस ने हाईकोर्ट को बताया कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की तरफ से 4 अप्रैल को जारी आदेश के बाद केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि कार में अकेले मौजूद व्यक्ति के लिए मास्क पहनना अनिवार्य नहीं है।
मंत्रालय की ओर से पेश हुए वकील फरमान अली माग्रे ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के सामने सही स्थिति रखने के लिए उन्हें दो सप्ताह का समय दिया जाए। इसके बाद हाईकोर्ट ने मंत्रालय को यह समय दे दिया और यह स्पष्ट कर दिया कि 7 जनवरी को अगली सुनवाई पर वह और समय नहीं मांग सकते हैं।
हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई पर इसी तरह की दो और याचिकाओं को सूचीबद्ध किया है। ये याचिकाएं आदित्य कौशिक और दीपक अग्रवाल ने दायर की हैं। वहीं दिल्ली सरकार का कहना है कि वह अप्रैल में जारी मास्क पहनने की अनिवार्यता का पालन कर रहे हैं। उनका मकसद लोगों को कोरोना से बचाना है।