COVID-19
COVID-19: केजरीवाल सरकार ने दिल्ली HC से कहा- राज्य में नहीं लगेगा नाइट कर्फ्यू, कम हो रहा है करोना संक्रमण
Nilmani Pal
3 Dec 2020 10:17 AM GMT
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सरकार ने 26 नवंबर को बताया था कि वह कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए नाइट या वीकेंड कर्फ्यू लगाने पर विचार कर रही है
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि कोरोना संक्रमण (COVID-19) पर नियंत्रण के लिए राजधानी या इसके किसी हिस्से में नाइट कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा। सरकार ने पिछले सप्ताह हाईकोर्ट द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में यह जानकारी दी है। सरकार ने 26 नवंबर को बताया था कि वह कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए नाइट या वीकेंड कर्फ्यू लगाने पर विचार कर रही है।
जस्टिस हीमा कोहली और एस. प्रसाद की पीठ के समक्ष सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील संदीप सेठी और वकील सत्यकाम ने कहा कि राजधानी या इसके किसी हिस्से में नाइट कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा। सरकार ने कहा कि धीरे-धीरे संक्रमण कम हो रहा है और अब फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। उन्होंने पीठ को बताया कि सरकार ने 31 दिसंबर राजधानी में अनुमति देने और प्रतिबंधित गतिविधियों के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने के लिए आदेश जारी किया है। इसके साथ ही सरकार ने पीठ को बताया कि 31 दिसंबर तक दिल्ली में किसी भी नई गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी।
इससे पहले, हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से 26 नवंबर को पूछा था कि दूसरे राज्यों की तर्ज पर क्या दिल्ली में भी नाइट या वीकेंड कर्फ्यू लगाने के बारे में विचार कर रही है। इस पर सरकार ने कहा था कि वह नाइट या वीकेंड कर्फ्यू लगाने पर विचार कर रही है। हालांकि, सरकार ने 26 नवंबर को कहा था कि इस बारे में अभी निर्णय लिया जाना बाकी है।
जांच की संख्या बढ़ाए सरकार
हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को कोरोना महामारी से निपटने के लिए इसकी जांच और संपर्क का पता लगाने पर ध्यान केंद्रित करने का आदेश दिया है। पीठ ने जांच रिपोर्ट आने में हो रही देरी पर भी सरकार को आड़े हाथ लिया। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा समय में कोरोना की जांच रिपोर्ट 48 घंटे या उससे ज्यादा समय में आ रही है। पीठ ने कहा कि सरकार सुनिश्चित करे कि जांच रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर लोगों को मिल जाए। कोर्ट ने कहा कि जांच लैब नमूने लेते समय ही लोगों के नंबर ले लें और कोरोना की जांच रिपोर्ट उनके मोबाइल फोन पर देने की कोशिश करें और वेबसाइट पर इसे बाद में डाला जा सकता है। पीठ ने राजधानी में कोरोना महामारी पर नियंत्रण के लिए जांच की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर वकील राकेश मल्होत्रा की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर यह आदेश दिया है।
वहीं, सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि उसने COVID-19 उल्लंघनों के संबंध में जारी किए गए 2 लाख से अधिक चालान के बदले 17 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला है और दिल्ली पुलिस ने अब तक जारी किए गए 5 लाख से अधिक चालान के बदले 27 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला है।
दिल्ली में 5.80 लाख के करीब पहुंचा कोरोना संक्रमण का आंकड़ा
बता दें कि, राजधानी दिल्ली में बुधवार को कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण के करीब 4000 नए मरीज मिलने के बाद यहां संक्रमितों की कुल संख्या 5 लाख 80 हजार के करीब पहुंच गई है। वहीं आज संक्रमण से 82 और लोगों की मौत होने से मृतकों संख्या भी बढ़कर 9,300 से अधिक हो गई है।
दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से बुधवार को जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार, बीते 24 घंटे में जहां कोरोना के 3,944 नए मरीज मिले हैं, वहीं, 82 मरीजों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि दिल्ली में संक्रमितों की कुल संख्या 5,78,324 हो गई है। आज दिल्ली में 5,329 मरीज पूरी तरह ठीक होकर अपने घर चले गए।
राजधानी में आज कोरोना वायरस संक्रमण के 30,302 एक्टिव मामले हैं। वहीं, अब तक कुल 5,38,680 मरीज इस महामारी को मात देकर पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। इसके साथ ही अब तक मरने वालों की संख्या 9,342 हो गई है।
दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, आज दिल्ली में कुल 78,949 टेस्ट किए गए हैं। इनमें से 36,370 आरटीपीआर/ सीबीएनएएटी / ट्रूनैट टेस्ट और 42,579 रैपिड एंटीजन टेस्ट किए गए। दिल्ली में अब तक कुल 6,42,5470 जांचें हुई हैं और प्रति 10 लाख लोगों पर 3,38,182 टेस्ट किए गए हैं। इसके साथ ही राजधानी में कंटेनमेंट जोन की संख्या एक बार फिर से बढ़कर 5772 हो गई है।
Delhi Government informs Delhi High Court that it has taken a considered view, after assessing the COVID19 situation, not to impose night curfew in Delhi or some parts of it as of now https://t.co/jDkmKNv3A2
— ANI (@ANI) December 3, 2020
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