
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बलौदाबाजार-भाटापारा के निलंबित जिला शिक्षा अधिकारी सीएस ध्रुव को बहाल करने का आदेश दिया है। ध्रुव को पदोन्नत शिक्षकों की पदस्थापना मामले में गड़बड़ी की शिकायत के बाद एक अगस्त 2023 को निलंबित किया गया था। उन्हें 15 सितंबर 2023 को आरोप पत्र दिया गया, मगर निलंबन अवधि को आगे जारी …
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बलौदाबाजार-भाटापारा के निलंबित जिला शिक्षा अधिकारी सीएस ध्रुव को बहाल करने का आदेश दिया है। ध्रुव को पदोन्नत शिक्षकों की पदस्थापना मामले में गड़बड़ी की शिकायत के बाद एक अगस्त 2023 को निलंबित किया गया था। उन्हें 15 सितंबर 2023 को आरोप पत्र दिया गया, मगर निलंबन अवधि को आगे जारी रखने के लिए निर्धारित तीन माह के भीतर नया आदेश जारी नहीं किया गया। निलंबन जारी रखने का आदेश 22 नवंबर को निकाला गया।
ध्रुव ने हाईकोर्ट में इस आधार पर अपना निलंबन समाप्त करने के लिए याचिका दायरकी। उनके अधिवक्ता की ओर से बताया गया कि किसी शासकीय सेवक का निलंबन 3 माह से अधिक नहीं हो सकता। इसे अधिक समय के लिए बढ़ाना है तो तीन माह के भीतर ही नया आदेश जारी करना होगा। जस्टिस अरविंद चंदेल की सिंगल बेंच ने सुनवाई के बाद पाया कि निलंबन आदेश एक नवंबर के पूर्व तक ही वैध था, जबकि निलंबन अवधि बढ़ाने का आदेश 22 दिन बाद जारी किया गया है। इस आधार पर निलंबन आदेश रद्द कर कोर्ट ने जिला शिक्षा अधिकारी को बहाल कर दिया है।
