Top News

तीसरी आंख से निगरानी, मतगणना रूम की CCTV कैमरे ऑन

Nilmani Pal
2 Dec 2023 11:10 AM GMT
तीसरी आंख से निगरानी, मतगणना रूम की CCTV कैमरे ऑन
x

धमतरी। विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत् मतगणना 03 दिसम्बर 2023 को भोपाल राव पवार शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज रूद्री में सुबह 8 बजे से शुरू होगी। इसके मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऋतुराज रघुवंशी ने मतगणना की तैयारियों की जानकारी देते हुए बताया कि मतगणना हेतु सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। ईव्हीएम मशीन से मतों की गणना हेतु प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 14-14 मतगणना टेबल लगाये गए हैं। सर्वप्रथम डाक मतपत्रों की गणना प्रातः 8 बजे से प्रारंभ होगी। डाक मतपत्र की गणना हेतु विधानसभावार निम्नानुसार टेबल लगाए गए हैं, जिसमें सिहावा और कुरूद के लिए 2-2 टेबल और धमतरी के लिए 3 टेबल शामिल है। इसी तरह कुल 55 चक्रों में गणना की जायेगी, जिसमें विधानसभा सिहावा के 259 मतदान केन्द्रों की गणना 19 चक्र, कुरूद के 237 मतदान केन्द्रों की गणना 17 चक्र और धमतरी के 257 मतदान केन्द्रों की गणना 19 चक्रों में की जायेगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी रघुवंशी ने यह भी बताया कि प्रत्येक गणना मेज के समीप बेरिकेडिंग के बाहर सभी अभ्यर्थियों के एक-एक गणना एजेंट के बैठने की व्यवस्था होगी। उन्हें एक टेबल से दूसरे टेबल में आने जाने की अनुमति नहीं होगी। केवल अभ्यर्थी एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ता बेरिकेडिंग के बाहर से ही एक टेबल से दूसरे टेबल पर आ जा सकेंगे। सभी मतगणना कर्मियों को भली भांति प्रशिक्षित किया जा चुका है। मतगणना 3 दिसम्बर को सुबह 8 बजे मतगणना हेतु स्ट्रांग रूम खोले जाने की कार्यवाही प्रेक्षक, रिटर्निग आफिसर, सहायक रिटर्निग आफिसर एवं अभ्यर्थियो ंअथवा उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं की उपस्थिति में सम्पन्न होगी। मुख्य द्वार से अभ्यर्थियों अथवा उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को प्रवेश की सुविधा होगी। प्राप्त डाक मतपत्रों का परिवहन पुलिस अभिरक्षा में जिला कोषालय में स्थापित स्ट्रांग रूम से मतगणना स्थल तक करने के दौरान अभ्यर्थी एवं उनके निर्वाचन अभिकर्तागण उपस्थित रह सकते हैं। ईटीपीबीएस स्केनिंग के दौरान अभ्यर्थी एवं उनके निर्वाचन अभिकर्तागण उपस्थित रह सकते है।

कलेक्टर रघुवंशी ने डाक मतपत्रों की जानकारी देते हुए बताया कि 2 दिसम्बर तक कुल 3 हजार 603 डाक मतपत्र प्राप्त हुये हैं। इनमें 3 हजार 220 निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारी, कर्मचारी, 296 ईटीबीपीएस और 87 डाक मतपत्र 80 वर्ष से अधिक आयु तथा दिव्यांग मतपत्र शामिल है। मतगणना हाल में प्रेक्षक, रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग अधिकारी के अलावा किसी भी व्यक्ति को मोबाईल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। मीडिया सेंटर की स्थापना की गई है, जिसके नोडल अधिकारी जिला जनसम्पर्क अधिकारी हैं। सभी मीडियाकर्मी मतगणना केन्द्र में प्रवेश हेतु निर्वाचन आयोग से जारी फोटो प्रवेशपत्र के जरिए प्रवेश कर सकते है।

मतगणना के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं जैसे स्ट्रांग रूम खोले जाने की प्रक्रिया, स्ट्रांग रूम से मतगणना हाल तक ईवीएम परिवहन, अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के अभिकर्ताओं की उपस्थिति, वीवीपैट, की कागज पर्चियों के सत्यापन आदि प्रक्रियाओं की वीडियोग्राफी की जावेगी। मतगणना केन्द्र के बाहर छाया एवं पेयजल की व्यवस्था कर ली गई है। ईवीएम मशीनों से गणना के अंतिम चक्र के तत्काल पश्चात प्रेक्षक द्वारा विधानसभावार 05-05 मतदान केन्द्रों का रेण्डम आधार पर चयन किया जाएगा और वीवीपैट पर्चियों के गणना हेतु निर्धारित बूथ में उनकी गिनती की जावेगी। इस दरम्यान प्रत्येक अभ्यर्थी की ओर से केवल एक प्रतिनिधि को उपस्थित रहने की अनुमति होगी।

मतगणना केन्द्र के भीतर अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने के लिये त्रिस्तरीय सुरक्षा घेराबंदी की गई है। प्रथम सुरक्षा घेरे में जिला पुलिस बल तैनात किए गए हैं, द्वितीय घेरे में राज्य सशस्त्र पुलिस बल तथा तीसरे घेरे में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिसबल तैनात किये गए हैं। गणना परिसर के चारों ओर 100 मीटर की परिधि को ‘‘पैदल यात्री क्षेत्र’’ के रूप में निर्धारित किया गया है। इस परिधि में किसी भी वाहन का प्रवेश निषेध होगा। मतगणना हेतु जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा जारी फोटो प्रवेश पत्र के बिना किसी भी व्यक्ति को सुरक्षा के पहले घेरे को पार करने की अनुमति नहीं होगी।

मतगणना परिसर के बाहर और भीतर कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु कार्यपालिक दण्डाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। मतगणना केन्द्र के भीतर बीड़ी, तम्बाकू, गुटखा, सिगरेट जैसे नशीले पदार्थ, लाइटर, पेन, धारदार वस्तु आदि लेकर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। किसी भी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता को कैलकुलेटर, पेन एवं अन्य इलेक्ट्रानिक डिवाइस के साथ मतगणना हाल में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। मतगणना केन्द्र में गणन अभिकर्ताओं के प्रवेश हेतु उन्हें रिटर्निग आफिसर द्वारा प्रदत्त बैज धारण करने के अलावा प्रारूप-18 में उपलब्ध कराए गए प्राधिकार-पत्र की अभिप्रमाणित प्रति भी प्रस्तुत करना होगा। यदि गणन अभिकर्ता की नियुक्ति निरस्त करना हो तो प्रारूप-19 में आवेदन रिटर्निग आफिसर को प्रस्तुत किये जायेंगे। अभ्यर्थियों अथवा उनके अभिकर्ताओं के सुरक्षाकर्मियों को मतगणना हाल में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

Next Story