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एसडीएम ने पीएम आवास में लापरवाही करने वाले हितग्राही को दिया नोटिस

24 Jan 2024 9:05 PM GMT
एसडीएम ने पीएम आवास में लापरवाही करने वाले हितग्राही को दिया नोटिस
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सारंगढ़-बिलाईगढ़। आईएएस वासु जैन एसडीएम सारंगढ़ ने पीएम आवास योजना अंतर्गत लापरवाही के संबंध में ग्राम मुड़पार बड़े के हितग्राही को नोटिस जारी कर पेशी में बुलाकर पक्ष जाना और कार्यवाही के लिए समझाया गया। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की धारा 92 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत …

सारंगढ़-बिलाईगढ़। आईएएस वासु जैन एसडीएम सारंगढ़ ने पीएम आवास योजना अंतर्गत लापरवाही के संबंध में ग्राम मुड़पार बड़े के हितग्राही को नोटिस जारी कर पेशी में बुलाकर पक्ष जाना और कार्यवाही के लिए समझाया गया। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की धारा 92 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत सारंगढ़ के ग्राम पंचायत मुड़पार बड़े के हितग्राही सावित्री, परसराम को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
योजना के अंतर्गत हितग्राही को 25000 रुपए किस्त के रूप में प्रदान किए जाने के उपरांत भी 12 माह से भी अधिक समय व्यतीत होने के उपरांत आवास निर्माण कार्य पूर्ण करने में कोई रुचि नहीं लिया गया है एवं शासन द्वारा जारी किए गए किस्तों का आहरण कर अपनी अभी रक्षा में रखते हुए राशि दुरुपयोग किया गया है। इस संबंध में हितग्राही को पंचायती राज अधिनियम की धारा 92 के तहत अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं बकाया जमा करने के लिए आज न्यायालय में बुलाया गया था।

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