बलात्कारी बैगा को 14 साल की सजा, पति को ठीक करने के बहाने महिला को बनाया था हवस का शिकार
मनेन्द्रगढ़। पूजा-पाठ से बीमार पति को ठीक करने का झांसा व भयभीत कर बलात्कार करने के जुर्म में दोषसिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश एफटीएससी मनेंद्रगढ़ आनंद प्रकाश दीक्षित की अदालत ने दोषी को अलग-अलग धाराओं में 14 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक जीएस राय ने बताया कि आरोपी पीड़िता के ही मोहल्ले में रहता था। घटना दिवस पीड़िता अपने बीमार पति के साथ घर पर थी, उसी समय आरोपी वहां आया और बोला कि पूजा-पाठ कर वह उसके पति को ठीक कर देगा।
इसके बाद पीड़िता के पति को कमरे के बाहर भेजकर दरवाजा बंद कर छेडख़ानी करने लगा। पीड़िता के मना करने पर उसने कहा कि गलत काम नहीं करने से दोनों पति-पत्नी में से कोई एक खत्म हो जाएगा। पीड़िता पर दबाव डालकर उसे भयभीत करते हुए उसके साथ बलात्कार किया।
मामले में पीड़िता की लिखित शिकायत के आधार पर पीडि़ता पुलिस द्वारा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने आरोपी कमलेश उर्फ लोली (37) मनेंद्रगढ़ को दोषसिद्ध पाए जाने पर आईपीसी की धारा 450 के अपराध में 5 वर्ष सश्रम कारावास तथा धारा 376(1) के अपराध में 14 वर्ष के सश्रम कारावास तथा दोनों धाराओं में 5-5 सौ रूपए अर्थदंड से भी दंडित किया। अर्थदंड की राशि अदा नहीं किए जाने पर अभियुक्त को पृथक से एक वर्ष का सश्रम कारावास भुगतना होगा।