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कलेक्टर ने ली बीएलओ सुपरवाईजर की बैठक

Shantanu Roy
14 Dec 2023 5:24 PM GMT
कलेक्टर ने ली बीएलओ सुपरवाईजर की बैठक
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मनेन्द्रगढ़। कलेक्टर दुग्गा ने आज सभा कक्ष में राजस्व विभाग के समस्त अधिकारी व कर्मचारियों की बैठक लेकर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अर्हता तिथि 01 जनवरी 2024 के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि निर्धारित न्यूनतम दूरी व अधिकतम मतदाता संख्या आदि मापदण्डों के अनुरूप मतदान केन्द्रों को स्थापित रकने एवं मतदान केन्द्रों में भीड़ कम करने के लिए मतदान केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण किया जाना है। उन्होंने बताया कि प्रस्ताव तैयार करते समय निम्नलिखित बिन्दुओं का ध्यान रखा जाए। बढ़ती हुई जनसंख्या व बसाहट के कारण अनुभागों का नए सिरे से सीमांकन एवं नामकरण करना होगा। अनुभागों का युक्तियुक्तकरण एवं मतदान केन्द्र की वर्तमान सीमाओं में परिवर्तन इस प्रकार करें, कि मतदान केंद्र मतदान क्षेत्र के हिसाब से कॉम्पैक्ट हो जाये तथा मतदाताओं की संख्या निर्धारित सीमा से अधिक होने पर जहां तक संभव हो उसी परिसर में अनुभागवार मतदाताओं को स्थानांतरित कर समायोजित किया जाना चाहिए। लेकिन यदि उसी परिसर में व्यवस्था न हो तो नया मतदान केन्द्र बनाया जा सकता है। शहरी विधानसभा क्षेत्र में जिन मतदान केन्द्रों में मतदाता संख्या 1000 से अधिक है वहां नये मतदान केन्द्र प्रस्तावित करना है, जो कि उसी परिसर में स्थापित किये जाएं। अनुभागों का युक्तियुक्तकरण अधिकतम संभव सीमा तक निकटवर्ती मतदान केन्द्र में करने के पश्चात् ही नये मतदान केन्द्रों का निर्माण किया जावे। जहां आवश्यक हो मतदान केन्द्रों का एकीकरण भी किया जा सकता है। एक ही परिवार के सदस्यों का विभाजन अलग-अलग मतदान केन्द्रों में नहीं होना चाहिए।

एकीकरण, संलग्न किये गये मतदान केन्द्रों के मतदाताओं को 02 कि.मी. से अधिक दूरी तय नहीं करना पड़े। मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण में एक परिवार के सभी सदस्यों एवं आस-पड़ोस के मतदाताओं का अनुभाग एवं मतदान केन्द्र एक ही स्थान पर होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में परिवार के सदस्यों का अनुभाग एवं मतदान केन्द्र भिन्न-भिन्न न हो। ईआरओ नेट के प्रयोग से यह सुनिश्चित किया जावे कि मतदान केन्द्र भवन के भू-तल पर ही स्थित हो। मतदान केंद्रों के स्थान का 100 प्रतिशत भौतिक सत्यापन किया जाए। बी.एल.ओ. के द्वारा पंजीकृत मोबाइल नम्बर के माध्यम से बीएलओ एप में मतदान केन्द्रों के फोटोग्राफ्स, स्थान के संबंधित विवरण के साथ अक्षांश एवं देक्षांश की जानकारी भी अपलोड की जाए। मतदान केन्द्रों को पृथक-पृथक भवनों में स्थापित करने के प्रयास किये जाये। शहरों में 4 गावों में 2 से अधिक मतदान केन्द्र एक ही भवन में न रहे, ऐसा प्रयास करें। चुने गये मतदान भवन में सभी अनिवार्य न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध हों। यदि मतदान केन्द्र का भवन जर्जर हो चुका है एवं वहीं आस-पास अन्य नया भवन निर्मित हो चुका है, तो मतदान केन्द्र भवन परिवर्तित करने हेतु प्रस्ताव दिया जा सकता है। विधानसभा चुनावों के समय बनाए गए सहायक मतदान केन्द्रों की यथावत नवीन मतदान केन्द्र बनाने का प्रस्ताव न दिया जावे।

उन्होंने अंत में बताया कि जितने भी प्रस्ताव बनाये जाने है वे निर्धारित प्रारूप में तैयार किये जाये। प्रपत्र 01 नये मतदान केन्द्रों का प्रस्ताव (विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024), प्रपत्र 02 मतदान केंद्रों के भवन परिवर्तन के प्रस्ताव का प्रारूप (विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024), प्रपत्र 03 मतदान केंद्रों के स्थल परिवर्तन के प्रस्ताव का प्रारूप (विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024), मतदान केंद्रों के विलोपन के प्रस्ताव (विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024), मतदान केंद्रों के नाम परिवर्तन के प्रस्ताव का प्रारूप (विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024), मतदान केंद्रों के अनुभाग स्थानांतरण का प्रस्ताव का प्रारूप (विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024), मतदान केंद्रों के अनुभाग का नाम परिवर्तन का प्रस्ताव का (विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024), के अनुसार किया जाना है। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 08 फरवरी 2024 को किया जाएगा। कलेक्टर दुग्गा ने बताया कि मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण के प्रस्ताव 20 दिसम्बर 2023 तक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को भेजा जाना है। समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों को 19 दिसंबर 2023 तक विधानसभा वार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। बैठक में, एसडीएम अभिलाषा पैकरा, तहसीलदार नीरज कांत तिवारी, शशि शेखर मिश्रा, समस्त आरआई, पटवारी सहित राजस्व अमला उपस्थित रहे।

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