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जांजगीर। घर घुसकर युवती से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पीड़िता के घरवालों ने पहले पकड़ा। गांव में पंचायती भी हुई, जिसमें आरोपी ने युवती से शादी करने का वादा किया, इकरारनामा लिखा। इसके बाद वह कमाने खाने चला गया।
लौटने के बाद युवती ने शादी के लिए कहा तो वह मुकर गया। उसके बाद दुष्कर्म की रिपोर्ट लिखाई गई थी। सुनवाई के बाद प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सुरेश जून ने आरोपी सलोरा (छुरी) निवासी प्रमोद कुमार केंवट 24 वर्ष पिता रामप्रसाद केंवट को 10 वर्ष सश्रम कारावास और 50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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