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लोन जमा नहीं करने पर बैंक ने की सील की कार्रवाई, कर्जदार ने फिर किया कब्जा

18 Jan 2024 4:26 AM GMT
लोन जमा नहीं करने पर बैंक ने की सील की कार्रवाई, कर्जदार ने फिर किया कब्जा
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भिलाई। सुपेला क्षेत्र में दक्षिण गंगोत्री मार्केट में संचालित हिमानी टायर के प्रोपराइटर मोलय कुमार बाघ के खिलाफ दुर्ग पुलिस ने मामला दर्ज किया था। मोलय ने बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया था, लेकिन उसे समय पर नहीं चुकता किया। इस पर बैंक ने दक्षिण गंगोत्री स्थित उसकी दुकान को ई ऑक्शन करेक बेच दिया। …

भिलाई। सुपेला क्षेत्र में दक्षिण गंगोत्री मार्केट में संचालित हिमानी टायर के प्रोपराइटर मोलय कुमार बाघ के खिलाफ दुर्ग पुलिस ने मामला दर्ज किया था। मोलय ने बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया था, लेकिन उसे समय पर नहीं चुकता किया। इस पर बैंक ने दक्षिण गंगोत्री स्थित उसकी दुकान को ई ऑक्शन करेक बेच दिया। मोलय ने कोर्ट के आधार पर की गई बैंक की कार्रवाई को नहीं माना और दुकान की सील को तोड़कर फिर से कब्जा कर लिया। इससे बैंक के मुख्य प्रबंधक ने सुपेला थाने में उसके खिलाफ धारा 447 के तहत मामला दर्ज कराया है।

बैक आफ इंडिया मे मुख्य प्रबंधक और प्राधिकृत अधिकारी सुमुख अग्रवाल ने बताया कि मेसर्स हिमानी टायर्स के प्रोपराइटर मोलय कुमार बाघ ने उनके बैंक से सीसी लिमिट और टर्म लोन मिलाकर 48 लाख रुपए का लोन लिया था। उन्होंने उस लोन को समय पर चुकता नहीं किया। इसके बाद बैंक ने अपनी बकाया राशि की वसूली के लिए कर्जदार के खिलाफ सरफेसी कार्रवाई शुरू की।

बैंक ने मोलय बाघ के खिलाफ डिमांड नोटिस जारी किया। इसके बाद बैंक के पास गिरवी रखी गई संपत्ति का प्रतीकात्मक कब्ज़ा ले लिया। इसके उस संपत्ति को बैंक लीगल रूप से अपने कब्जे में लेने और उसको बेचने का अधिकार पाने के लिए न्यायालय में केस लगाया। न्यायालय ने 24 अगस्त 2023 को बैंक को इसके लिए अनुमति देते हुए तहसीलदार सुपेला को कब्जा खाली कराने के लिए आदेशित किया। तहसीलदार ने पुलिस की मदद से 05 जनवरी 2024 को संपत्ति का भौतिक कब्जा बैंक को दिला दिया। अब मोलय बाघ ने जबरदस्ती सील को तोड़कर प्रॉपर्टी पर फिर से कब्जा कर लिया है। इसके बाद बैंक ने पुलिस में शिकायत करके प्रॉपर्टी को खाली करनाने की मांग की है, जिससे उस संपत्ति को नीलामी के अधिकृत व्यक्ति को दिया जा सके।

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