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CG-DPR
सोसायटी प्रबंधकों व कम्प्यूटर ऑपरेटरो को दिया गया प्रशिक्षण
jantaserishta.com
5 Sep 2023 3:14 AM GMT

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बेमेतरा: खरीफ वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी में पारदर्शी में सुधार के लिए बायो मेट्रिक आधारित खरीदी प्रणाली लागू की गयी है। इसी को लेकर आज यहाँ ज़िला पंचायत के सभाकक्ष में जिले के समिति प्रबंधक व कम्प्यूटर ऑपरेटरों को कलेक्टर श्री पी.एस.एल्मा की मौजूदगी में प्रशिक्षण दिया गया।
कलेक्टर श्री पी.एस.एल्मा ने कहा कि इस बार समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में पारदर्शीता में सुधार के लिए बायोमेट्रिक के ज़रिए की जा रही है। किसानों को धान बेचने में कोई समस्या या परेशानी ना हो आपको भी धान खरीदी बिना दिक्कत के सुचारू रूप से चलती हैं इसलिए यह प्रशिक्षण रखा गया है। उन्होंने कहा कि किसानों का समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान कोई असुविधा न हो इसके लिए शासन ने उनके परिवार एवं रिश्तेदारों को नामिनी बनाने की सुविधा प्रदान की गयी है। जिसके आधार पर स्वतः उपस्थित होकर या उनके द्वारा बनाए गए नामिनी के द्वारा धान की बिक्री की जा सकती है। श्री एल्मा ने ई- डिस्ट्रिक्ट मेनेजर का परिचय कराते हुए कहा कि आधार/बायोमेट्रिक संबंधी समस्या के लिए आप इनसे संपर्क कर सकते है। इसके साथ ही उन्होंने धान ख़रीदी पोर्टल में आ रही तकनीकी समस्या के लिए डिस्ट्रिक्ट इन्फ़ॉर्मेशन ऑफिसर (डीआईओ) का परिचय कराते हुए तकनीकी समस्या इनसे दूर करने की बात कही।
उन्होंने कहा कि समर्थन मूल्य पर धान ख़रीदी या अन्य संबंधी समस्या के लिये अपने क्षेत्र के अधिकारियों से संपर्क कर सकते है या मुझे बता सकते है, समस्या का निराकरण होगा। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा आम निर्वाचन के कारण अधिकांश अधिकारी विधानसभा के कार्यों में ड्यूटी पर होंगे। इस कारण आप पर दायित्व ज्यादा रहेगा। इसलिए शासन की मंशानुरूप धान खरीदी सुचारू रूप से चले इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। कलेक्टर ने इस अवसर पर सभी निर्वाचन में मतदान करने की शपथ दिलायी। इस अवसर पर डिप्टी कलेक्टर श्री धनराज मरकाम, उप संचालक कृषि श्री मोरध्वज डड़सेना, जिला खाद्य अधिकारी श्री नितिन त्रिवेदी सहित कृषि विस्तार अधिकारी,सोसायटी प्रबंधक कम्प्यूटर ऑपरेटर उपस्थित थे।
कलेक्टर ने कहा कि कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा खरीदी विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का खरीदी हेतु किसान पंजीयन कराने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2023 तक निर्धारित की गई है। इसलिए समय रहते किसान अपना पंजीयन करालें । ग्रामीण विस्तार अधिकारी श्री विनय शर्मा ने पॉवर प्रजेंटेशन के ज़रिए प्रशिक्षण दिया। उन्होंने बताया कि धान के बदले अन्य फसल लेने वाले किसानों को कृषि विभाग के अंतर्गत अन्य योजनाओं का लाभ लेने हेतु एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन कराना आवश्यक है। इस वर्ष भी पूर्व के वर्षों की भांति कृषकों को पृथक से पंजीयन की आवश्यकता नही होगी। इसके अंतर्गत उनका गत वर्ष का पंजीयन कैरी फॉरवर्ड कर दी जाएगी यदि किसान के पंजीयन में रकबा या अन्य कोई भी संशोधन कराने की स्थिति में उसे ऋण पुस्तिका, बी-1, आधार नंबर, पासबुक की छायाप्रति के साथ संबंधित सहकारी समितियों में जमा कराना आवश्यक होगा। इसके अलावा नवीन पंजीयन कराने वाले किसानों को भी उक्त दस्तावेजों की छायाप्रति सहकारी समितियों में जमा कराना आवश्यक है। इसके पश्चात् दस्तावेजों के जाँच के उपरान्त नवीन किसान पंजीयन की कार्रवाई की जाएगी। गत वर्ष के पंजीकृत किसान यदि अपने पंजीयन में कोई भी संशोधन हेतु 30 सितंबर 2023 तक आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना पंजीयन कर सकते है। उन्होंने बताया कि 30 सितंबर 2023 तक आवेदन प्राप्त नहीं होने पर पूर्व वर्ष के पंजीयन को यथावत् कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा।खरीफ वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में पारदर्शी में सुधार के लिए बायोमेट्रिक खरीदी होगी । जिसमें किसान अपना बायोमेट्रिक आधार (अंगूठा लगाकर) प्रमाणीकरण के पश्चात् धान की बिक्री कर सकता है। किसानों का समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान कोई असुविधा न हो इसके लिए उनके परिवार एवं रिश्तेदारों को नामिनी बनाने की सुविधा प्रदान किया गया है। जिसके आधार पर स्वतः उपस्थित होकर या उनके द्वारा बनाए गए नामिनी के द्वारा धान की बिक्री की जा सकती है। इसके अतिरिक्त समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु विश्वसनीय व्यक्ति की नियुक्ति धान खरीदी केंद्रों में की जाएगी। जो धान खरीदी में सहयोग प्रदान करेंगे। हिस्सेदार, बटाईदार, अधिया रेगहा के तहत गत वर्ष की भांति पंजीयन किया जाएगा। इसके फसल उगाने वाले कृषकों के लिए खेत का मालिकाना हक रखने वाले किसान स्वयं पंजीयन करा सकेंगे अथवा संबंधित कृषक के नामिनी के तौर पर पंजीयन करा सकता है। यदि किसी कारणवश पंजीकृत किसान अपना नामिनी अथवा आधार नंबर परिवर्तन कराना चाहता है तो उसका अनुमोदन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं तहसीलदार द्वारा किया जा सकता है। गतवर्ष पंजीकृत किसानों का पंजीयन उनके मृत्यु एवं अन्य कारणों से निरस्त किए जाने हेतु ऐसे किसानों की जानकारी तहसीलदारोें को प्रेषित की जाएगी।
इसके पश्चात् तहसीलदार को प्रदान लॉगिन आईडी से किसान पंजीयन निरस्त की कार्रवाई की जाएगी। जिले के सभी किसानों से खरीफ वर्ष 2023-24 में नवीन पंजीयन एवं गत वर्ष के पंजीयन में सुधार के संबंध में अपने संबंधित समिति से संपर्क कर किसान पंजीयन अपडेट करायें। किसान पंजीयन एवं पंजीयन संशोधन हेतु आवेदन समिति से ही प्राप्त कर सकते है। सभी किसान से अपील की जाती है कि 31 अक्टूबर 2023 तक किसान पंजीयन से संबंधित अपना कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें। जिससे समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में किसी प्रकार से कोई भी समस्या न हो।

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