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विशेष लेख: डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता अंतर्गत लगभग एक लाख 60 हजार 451 हितग्राहियों ने कराया इलाज

jantaserishta.com
25 Aug 2023 2:29 AM GMT
विशेष लेख: डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता अंतर्गत लगभग एक लाख 60 हजार 451 हितग्राहियों ने कराया इलाज
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महासमुंद: महासमुंद जिले में डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना अंतर्गत कुल 11,09,982 हितग्राहियों में से अब तक 7,60,692 हितग्राहियों ने अपना पंजीयन कराया है। मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, संजीवनी सहायता कोष, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आदि योजनाओं को डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना अंतर्गत एकीकृत किया गया है। इस योजना के अंतर्गत पात्रतानुसार प्राथमिकता एवं अंत्योदय वाले राशन कार्डधारी परिवारों को आयुष्मान भारत योजना से चार गुना ज्यादा मेडिकल कवर प्रदान किया जाता है। प्रतिवर्ष 05 लाख रुपये तक चिकित्सा सहायता एवं अन्य राशन कार्डधारी परिवारों को 50 हजार तक कि चिकित्सा सहायता राज्य के किसी भी पंजीकृत निजी एवं शासकीय चिकित्सालय में प्रदान की जाती है।
स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार महासमुंद जिले में वर्तमान में लगभग 7,60,692 पात्र हितग्राहियों को योजनांतर्गत ई-कार्ड जारी किया जा चुका है। जिले में 56 अस्पताल पंजीकृत है जिसमें 37 शासकीय चिकित्सालय एवं 19 निजी चिकित्सालय योजना अंतर्गत पंजीकृत है। योजना प्रारंभ होने के बाद से अब तक जिले में कुल 1,60,451 पात्र हितग्राहियों को 22469.68 लाख रुपए का लाभ दिया गया।
मालूम हो कि स्वास्थ्य बीमा कराना सभी नागरिकों के लिए अतिआवश्यक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना आरंभ की है। इस योजना में सभी छत्तीसगढ़ के राशनकार्ड धारकों को प्रदान किया जाता है। इस योजना को छत्तीसगढ़ विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना है। जिससे कि वे बीमारियों में होने वाले इलाज के खर्च से बच सकें। ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में और सुधार आ सके। इस योजना के तहत राज्य के शत प्रतिशत लोगों को स्वास्थ्य कवर दिया गया है। इस योजना में राज्य तथा राज्य के बाहर के सभी सरकारी अस्पताल, पंजीकृत निजी अस्पताल और सीजीएचएस पंजीकृत अस्पताल उपचार के लिए अधिकृत है। इस योजना के अंतर्गत आवेदक को छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
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