CG-DPR

कोलाहल अधिनियम के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध

jantaserishta.com
12 Feb 2023 9:14 AM IST
कोलाहल अधिनियम के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध
x
दंतेवाड़ा: दंतेवाड़ा जिले में शालेय एवं महाविद्यालय वार्षिक परीक्षा 1 मार्च से प्रारंभ होने से विद्यार्थियों के अध्ययन कार्य में व्यवधान न हो, इस हेतु छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 6(2) एवं 10(2) के साथ पठित भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा संपूर्ण दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले में आदेश जारी होने की तिथि से 15 मई तक की अवधि में अधिनियम की धारा 13 (1) में उल्लेखित अवसरों को छोड़कर धारा 2क,ख एवं ग के अंतर्गत परिभाषित कोलाहल एवं समस्त ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण समय (दिन/रात) के लिए प्रतिबंध लगाई जाती है।
उक्त आदेश का उल्लंघन अधिनियम की धारा 15 के अधीन दंडनीय है। साथ ही अधिनियम की धारा 2घ की शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा (7) के प्रयोजन के लिए उपयुक्त अवसरों पर सीमित अवधि के लिए अनुज्ञा देने हेतु अनुविभागीय दंडाधिकारी दंतेवाड़ा को उनके स्थानीय क्षेत्राधिकार अंतर्गत निहित अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु सशक्त किया जाता है।
jantaserishta.com

jantaserishta.com

भारत के भले ही किसी कोने में आप रह रहे हों, जनता से रिश्ता वेबसाइट पर आपके राज्य की हर छोटी-बड़ी खबर मिलेगी। राजनीति, खेल, चुनाव, बिजनेस, सिनेमा, इस प्लैटफॉर्म पर बस एक क्लिक करते ही हमेशा पाएं ताजा खबरें। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल समेत देश के बाकी राज्यों और शहरों की कोई जानकारी हो, हम आपको देते हैं। सियासी रण हो या बजट का मौसम, कहां चल रहा क्या सियासी दांव-पेच, आपके गांव में किसकी सरकार, हर अपडेट यहां आपको मिलेंगे। तो फिर अपने राज्य की हर हलचल के लिए जुड़े रहिए जनता से रिश्ता के साथ।

    Next Story