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आर.बी.सी. 6-4 के तहत प्रभावित परिवारों को प्राथमिकता से मुआवजा राशि देने के निर्देश
jantaserishta.com
28 Oct 2022 5:53 AM GMT
![आर.बी.सी. 6-4 के तहत प्रभावित परिवारों को प्राथमिकता से मुआवजा राशि देने के निर्देश आर.बी.सी. 6-4 के तहत प्रभावित परिवारों को प्राथमिकता से मुआवजा राशि देने के निर्देश](https://jantaserishta.com/h-upload/2022/10/28/2161330-untitled-45-copy.webp)
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जशपुरनगर: कलेक्टर डॉ. रवि मित्तल ने कलेक्टर सभाकक्ष में राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक लेकर राजस्व की लंबित प्रकरण सीमांकन, बटांकन, आरबीसी 6-4, अविवादित नामांतरण, अविवादित बटवारा, प्राकृतिक आपदा में मकान क्षति, लोक सेवा गारंटी अधिनियम, भूमि व्यवस्थापन, डायवर्सन प्रकरण, खाता विभाजन, रिकार्ड दुरुस्तीकरण, अतिवृष्टि एवं अल्प वृष्टि के कृषि पर हुए प्रभाव का आकलन, आबंटन, नवीनीकरण 7500 स्क्वायर फीट भूमि आवंटन की विस्तार से जानकारी लेकर समीक्षा की। बैठक में सभी एसडीएम, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित थे।
कलेक्टर ने एसडीएम और तहसीलदारों को अपने-अपने कोर्ट में बैठकर राजस्व के लंबित प्रकरण का निराकरण गंभीरता करने के निर्देश दिए हैं। समय-सीमा का ध्यान रखते हुए प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाने के लिए कहा है। 02 साल के लंबित प्रकरणों को भी प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों के नक्शा दुरुस्तीकरण कार्यो में भी प्रगति लाने के लिए कहा है। आरबीसी 6-4 के तहत आने वाले प्रकरणों को ऑनलाईन दर्ज करते हुए प्रभावित परिवारों को प्राथमिकता से मुआवजा राशि देने के निर्देश दिए हैं। पक्षकारों को कोर्ट की तारीख देकर समय-सीमा के भीतर निराकरण करने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर ने कहा कि राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत पुजारी, बैगा, गुनिया, मांझी और चिन्हांकित परिवारों को योजना का शत-प्रतिशत लाभ देने के लिए आवेदन जमा करवाएं। समीक्षा के दौरान भूमि का व्यवस्थापन, आबंटन, नारंगी क्षेत्र सर्वेक्षण आदि राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं।
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