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CG-DPR
बिना अनुमति निर्मित भवन को नियमितिकरण कराने हेतु आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 14 अगस्त
jantaserishta.com
19 July 2023 3:03 AM GMT
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उत्तर बस्तर कांकेर: छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास के नियमितिकरण अधिनियम 2022 के तहत् बिना अनुमति अथवा स्वीकृत मानचित्र के अतिरिक्त किये गये विकास या निर्माण आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों के नियमितिकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एक माह बढ़ाकर अब 14 अगस्त कर दी गई है। सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय ने बताया कि बिना अनुमति के भवन निर्माण या आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों का नियमितिकरण हेतु 14 अगस्त तक नगरपालिका कार्यालय एवं नगर तथा ग्राम निवेष कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं तथा अवैध विकास एवं निर्माण का नियमितिकरण कराकर शासन के नियमों का लाभ उठा सकते हैं।
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