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खैरागढ़: कलेक्टर जगदीश कुमार सोनकर ने खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का उर्पाजन हेतु नवीन कृषक पंजीयन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु उप संचालक कृषि, उप पंजीयक सहकारी संस्थाए, सर्व अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सर्व तहसीलदार, अधीक्षक भू-अभिलेख, जिला विपणन अधिकारी, नोडल अधिकारी, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्या. राजनांदगांव जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई को निर्देशित किए हैं।
जिलाधीश डॉ. सोनकर ने बताया कि राज्य शासन द्वारा नवीन कृषक पंजीयन एवं पूर्व पंजीकृत रकबे में संशोधन की कार्यवाही 01 जुलाई 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक किये जाने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये है। अतः निर्धारित समयावधि के भीतर नवीन कृषक पंजीयन की कार्यवाही सुगमता पूर्वक पूर्ण किये जाने हेतु कृषक पंजीयन संबंधी समुचित प्रचार-प्रसार करने तथा पंजीयन हेतु आवेदन प्राप्त होने पर शीघ्र निराकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
jantaserishta.com
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