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मुंगेली: राज्य शासन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का उपार्जन हेतु किसान पंजीयन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया गया है। जारी दिशा-निर्देश के अनुसार धान एवं मक्का विक्रय करने वाले कृषकों को नवीन पंजीयन एवं रकबा में संशोधन का कार्य 31 अक्टूबर तक कराना होगा। पंजीयन एकीकृत किसान पोर्टल पर अनिवार्य रूप से कराना होगा। लेकिन खरीफ वर्ष 2021-22 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने वाले किसानों को धान फसल हेतु एकीकृत किसान पोर्टल में नवीन पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है।
कलेक्टर श्री राहुल देव ने बताया कि किसानों से खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का की खरीदी की जाएगी। इस हेतु एकीकृत किसान पोर्टल पर कृषकों के नवीन पंजीयन तथा रकबे में संशोधन की कार्यवाही 31 अक्टूबर तक की जाएगी। कृषकों को एकीकृत किसान पोर्टल पर नवीन पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेज जैसे ऋण पुस्तिका, बी-वन, आधार नम्बर, बैंक पासबुक की छायाप्रति के साथ प्रपत्र में आवेदन करना होगा। कृषक के आवेदन के अनुसार एकीकृत किसान पोर्टल पर सहकारी समिति द्वारा कृषक के पंजीयन की कार्यवाही की जाएगी। अतः उन्होंने संबंधित अधिकारियों को किसान पंजीयन संबंधी कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।
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