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अम्बिकापुर: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बिकापुर के अध्यक्ष आर.बी. घोरे के निर्देश पर एवं सचिव श्री अमित जिन्दल के मार्गदर्शन में पी.एल.पी स्वाति दुबे ने मंगलवार को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मणिपुर अम्बिकापुर में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया। उन्होंने बताया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत सिर्फ पत्नी को ही भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार नहीं है बल्कि माता पिता तथा संतान को भी भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 4 के अनुसार एक वरिष्ठ नागरिक, जिसमें अभिभावक शामिल है, जो स्वयं अपनी आय से स्वयं द्वारा स्वामित्वाधीन सम्पत्ति से स्वयं का भरण-पोषण करने में असमर्थ है, अपनी संतान से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारी होगा तथा अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 5 के अनुसार भरण पोषण के आवेदन यदि वरिष्ठ नागरिक असमर्थ हो तो उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति या संगठन द्वारा भी आवेदन दिया जा सकता है तथा हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम 1956 की धारा 20 के अनुसार कोई हिन्दू अपने जीवनकाल के दौरान अपने धर्म या अधर्म अपत्यों और वृद्ध शिथिलांग जनकों का भरण-पोषण करने के लिए आबद्ध है।
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