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CG-DPR
14 अप्रैल को ग्राम पंचायत मुख्यालय एवं उनके आश्रित ग्रामों में होगा ग्रामसभा का आयोजन
jantaserishta.com
13 April 2023 3:14 AM GMT
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सूरजपुर: छत्तीसगढ़ पंचायत संचालनालय के निर्देशानुसार एवं छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा-6 हेतु प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर इफ्फत आरा ने आदेष जारी कर जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायतों एवं उनके आश्रित ग्रामों में कोविड-19 से बचाव के समस्त गाईडलाईन का पालन करते हुये, 14 अप्रैल 2023 से प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय एवं उनके आश्रित ग्रामों में ग्राम सभा आयोजित करने को कहा हैं। छ.ग. पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 129 (ख) (3) के तहत् गणपूर्ति के साथ-साथ ग्राम सभा में सदस्यों की शत-प्रतिशत उपस्थिति करवाने का दायित्व सरपंच, पंच एवं सचिव का होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
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