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जिले में 14 अप्रैल से प्रारंभ होगी ग्रामसभा की बैठक

jantaserishta.com
14 April 2023 3:02 AM GMT
जिले में 14 अप्रैल से प्रारंभ होगी ग्रामसभा की बैठक
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नारायणपुर: छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा- का प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक सम्मिलन आयोजित करने का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशानुसार निर्धारित तिथियों 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त एवं 02 अक्टूबर के अतिरिक्त प्रतिवर्ष माह जून एवं नवम्बर में सुविधाजनक तिथियों में प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा का आयोजन अनिवार्य रूप से कराये जाने के निर्देश है। इस संबंध में जिला कलेक्टर ने जिले में प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय एवं उनके आश्रित ग्रामों में ग्रामसभा का आयोजन करने के लिए एक समय सारिणी तैयार कर लेने एवं स्थानीय आवश्यकता अनुसार अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष जिम्मेदारी देने के निर्देश दिये है। जारी निर्देशानुसार आगामी 14 अप्रैल 2023 से आयोजित ग्रामसभा में विभिन्न बिन्दुओं पर विशेष रूप से चर्चा करने के निर्देश दिये गये है।
ग्राम सभा की पूर्व बैठक में पारित सकल्पों के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन, पंचायतों के विगत तिमाही के आय-व्यय की समीक्षा एवं अनुमोदन, पिछली छमाही में विभिन्न योजनाओं से स्वीकृत कार्य के नाम प्राप्त राशि स्वीकृत राशि व्यय राशि एवं कार्य की अद्यतन स्थिति का वाचन करने कहा गया है। इसके अलावा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत ग्राम पंचायतों में ग्रामीण परिवारों द्वारा रोजगार की मांग तथा उपलब्ध कराये गये रोजगार की स्थिति की समीक्षा, ग्राम गोठानी के प्रबंधन एवं संचालन के संबंध में चर्चा, सुराजी ग्राम योजना के तहत नरवा, गरवा, घुरवा एवं बाड़ी से संबंधित कार्यों की प्रगति के संबंध में, सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण एवं हितग्राहियों का सत्यापन के संबंध में कार्यवाही करने, जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए पंचायतों द्वारा वितरित खाद्यान्न एवं उसके लाभान्वितों के नामों का वाचन करने तथा जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन से संबंधित प्रकरणों के लमित निराकृत एवं वितरित प्रमाण पत्रों की जानकारी दिये जाने के लिए कहा गया हैं।
इसके अलावा अन्य विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी तथा जनपद पंचायत ग्राम पंचायत द्वारा स्थानीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये अन्य विषयवस्तु को ग्रामसभा के एजेण्डे में सम्मिलित किया जा सकता हैं। जारी निर्देश के अनुसार ग्राम सभा की बैठक आयोजन हेतु नोडल अधिकारी दल प्रभारी एवं सदस्य का गठन किया जायेगा। जिस ग्राम पंचायत में सचिव अतिरिक्त प्रभार में है, उस स्थिति में नोडल अधिकारी ग्रामसभा की कार्यवाही सम्पन्न करेंगे। एक समय सारिणी तैयार कर संबंधित ग्रामों एवं ग्राम पंचायतों के मुख्यालयों में ग्राम सभा आयोजित कर तथा किये गये कार्यवाही से कार्यालय जिला पंचायत नारायणपुर में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
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