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फसल क्षति की सूचना टोल फ्री नंबर 1800-209-5959 एवं फॉरमित्र एप एवं सम्बंधित क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को दे
jantaserishta.com
18 Aug 2022 5:01 AM GMT
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कवर्धा: कबीरधाम जिले में विगत सप्ताह अतिवृष्टि बारिश हुई है। फलस्वरूप खरीफ फसलों को नुकसान हो सकता है। कृषि विभाग के उप संचालक श्री एमडी डडसेना ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अधिसूचित ग्राम की अधिसूचित फसल सोयाबीन तथा अरहर को नुकसान होने की स्थिति में बीमित किसान को दावा भुगतान का प्रावधान है। जिसके तहत बीमित किसान को फसल नुकसान की सूचना बीमा कंपनी, कृषि विभाग, राजस्व विभाग एवं बैंक को घटना के 72 घंटे के भीतर दिया जाना आवश्यक है। फसल क्षति की सूचना उपरांत बीमित कृषको में से प्रभावित कृषक योजना के तहत प्रावधान अनुसार लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।
उन्होंने बताया कि फसल क्षति के सम्बन्ध में क्रियान्वयक बीमा कंपनी को सीधे टोल फ्री नंबर 1800-209-5959 अथवा कंपनी के फॉरमित्र एप, के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते है साथ ही ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को भी फसल क्षति की लिखित सूचना निर्धारित समयावधि 72 घंटे के भीतर बीमित फसल के व्योरे, एप्लीकेशन आई.डी., खाता नंबर, आधार नंबर तथा मोबाइल नंबर सहित दे सकते है।
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