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- मत्स्याखेट पर 15 अगस्त...

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उत्तर बस्तर कांकेर: वर्षा ऋतु में मछलियो की वंश वृद्धि (प्रजनन) के दृष्टिकोण से उन्हें संरक्षण देने के लिए छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम- 1972 की धारा-3 उपधारा-2 (दो) के तहत् 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को बन्द ऋतु (क्लोज सीजन) के रूप में घोषित किया गया है। अतः कांकेर जिले के नदी नालो तथा छोटी नदियो, सहायक नदियो में जिन पर सिचाई के तालाब, जलाशय (बड़े या छोटे) निर्मित किये गये है, में सभी प्रकार का मत्स्याखेट 15 अगस्त 2023 तक पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। उक्त नियम केवल छोटे तालाब या अन्य जलस्त्रोत जिनका संबध किसी नदी, नाले से नही है, में लागू नही होगें। इन नियमो के उल्लंघन करने पर छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य क्षेत्र संशोधित अधिनियम के नियम -3 (5) के अतंर्गत अपराध सिद्ध होने पर एक वर्ष का कारावास अथवा 10 हजार रूपये का जुर्माना अथवा दोनो एक साथ होने का प्रावधान है।

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