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ग्राम बड़े बचेली के नवीन ग्राम पंचायत गठन के रूप में प्रथम प्रकाशन अधिसूचना जारी

jantaserishta.com
9 May 2023 6:52 AM GMT
ग्राम बड़े बचेली के नवीन ग्राम पंचायत गठन के रूप में प्रथम प्रकाशन अधिसूचना जारी
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दंतेवाड़ा: छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अधिसूचना के तहत कमांक एफ-1-11-95-22-पं. 02. दिनांक 23 फरवरी 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 129 ख (1) के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला दन्तेवाड़ा के कलेक्टर द्वारा संलग्न सारणी के स्तंभ (4) में दर्शाये गये गाँव या गाँवों के समूह के लिए जिसकी जनसंख्या सारणी के स्तंभ (5) में दर्शायी गई है, सारणी के स्तंभ (3) में उल्लेखित नाम से उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ’’ग्राम’’ के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाना प्रस्तावित है, तथा सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इस स्थापित ग्राम में अधिनियम की धारा 8 (क) के अनुसार ग्राम पंचायत का गठन किया जायेगा। इस प्रकार गठित ग्राम पंचायतों को अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत वर्णित अधिनियम के प्रयोजन के लिए आवश्यक अन्य समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी। अतः दंतेवाड़ा जिले के ग्राम बड़े बचेली जनसंख्या (2321), पटवारी हल्का क्रमांक 02 के संबंध में अधिसूचना जारी की गई हैं। जो कोई प्रभावित व्यक्ति इस अधिसूचना के संबंध में अपने पक्ष समर्थन या सुझाव के लिए दावे आपत्ति प्रस्तुत करना चाहता है, तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशन के प्रथम दिवस से दस दिवस के भीतर कार्यालयीन समय में अपना दावा आपत्ति या सुझाव लिखित में संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है। नियत अंतिम तिथि एवं समय के उपरांत प्राप्त होने वाले दावे आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा। प्राप्त दावे आपत्तियों पर सुनवाई आगामी तिथि में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा की जाएगी, जिस पर कलेक्टर द्वारा अंतिम विनिश्चय किया जायेगा।
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