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तालाब में डूबने एवं सर्प काटने से मृत्यु होने पर आठ लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत

jantaserishta.com
14 Sep 2022 5:05 AM GMT
तालाब में डूबने एवं सर्प काटने से मृत्यु होने पर आठ लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत
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उत्तर बस्तर कांकेर: तालाब में डूबने एवं सर्प काटने से मृत्यु होने के प्रकरण में राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6-4 में दिये गये प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर डाॅ. प्रियंका शुक्ला द्वारा मृतक के आश्रितों के लिए चार-चार लाख रूपये की मान से आठ लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत किया गया है।
नरहरपुर तहसील के ग्राम मरकाटोला निवासी 28 वर्षीय गौतम कुमार जैन का तालाब में डूबने से मृत्यु होने पर उनके आश्रित झाडूराम जैन तथा पुरईन बाई के लिए चार लाख रूपये और कांकेर तहसील के ग्राम दसपुर निवासी 60 वर्षीय हरकराम यादव की सर्प काटने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनकी पत्नी श्रीमती चंदरबती यादव के लिए चार लाख रूपये की सहायता राशि स्वीकृत किया गया है। स्वीकृत सहायता राशी का भुगतान संबंधित तहसीलदार के द्वारा डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से हितग्राही के खाता में किया जायेगा।
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