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CG-DPR
कुआं एवं नदी में डूबने और सर्प काटने से मृत्यु होने के प्रकरण में आर्थिक सहायता स्वीकृत
jantaserishta.com
29 Oct 2022 5:45 AM GMT
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उत्तर बस्तर कांकेर: कुंआ और नदी में डूबने तथा सर्प काटने से मृत्यु होने के चार प्रकरणों के लिए राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत् प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला द्वारा मृतकों के परिजनों के लिए चार-चार लाख रूपये के मान से 16 लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत किया गया है। पखांजूर तहसील के ग्राम बड़गांव निवासी 30 वर्षीय बीरूराम नेताम की कुंआ में डूबने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनकी पत्नी श्रीमती प्रमिला बाई के लिए चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत किया गया है। इसी प्रकार ग्राम विवेकनगर निवासी 77 वर्षीय सुबोध राय की सर्प काटने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनकी पत्नी श्रीमती सुपला राय के लिए चार लाख रुपये, ग्राम सावेर निवासी 77 वर्षीय प्रमथ सरकार की सर्प काटने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनकी पत्नी श्रीमती शोभारानी सरकार के लिए चार लाख रुपये और ग्राम पुलुंजसाल्हेभाट निवासी 45 वर्षीय नागसुराम की नदी में डूबने से मृत्यु होने के प्रकरण उनके निकटतम आश्रित कुमारी सुरेखा और विकेश कुमार के लिए चार लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत किया गया है। स्वीकृत सहायता राशि का भुगतान तहसीलदार पखांजूर के द्वारा हितग्राहियों के बैंक खाते में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से किया जायेगा।
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