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तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक हुई आयोजित

jantaserishta.com
17 May 2023 3:24 AM GMT
तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक हुई आयोजित
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नारायणपुर: कलेक्टर अजीत वसन्त की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री देवेश कुमार ध्रुव तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ टी. आर. कुंवर सहित जिले के समस्त जिला अधिकारी उपस्थित हुए। बैठक के दौरान जिला नोडल अधिकारी डॉ यखिलेश्वरी ठाकुर द्वारा तम्बाकु नियत्रंण कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में की जा रही गतिविधियों के सम्बंध में अवगत कराया गया। तथा राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, कोटपा एक्ट 2003, कोटपा छत्तीसगढ़ संसोधन अधिनियम 2021, टोबैको मोनिटरिंग एप्प एवं धूम्रपान मुक्त नीतियों से सम्बंधित विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही तम्बाकु नशा मुक्ति केन्द्र की सेवाओं की जानकारी दी गई।
कोटपा एक्ट क्या है
सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियम) अधिनियम, जिसे कोटपा एक्ट, 2003 के नाम से भी जाना जाता है।
क्या है कोटपा की धारा - धारा 4
सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान अपराध है। सार्वजनिक स्थानों के प्रभारी, मालिक हर प्रवेश द्वार एवं हर मंजिल से सुस्पष्ट स्थान पर एक काले धुएं के साथ सिगरेट अथवा बीड़ी के चित्र को काटती हुए प्रदर्शित होगी। बोर्ड के नीचे प्रभारी, मालिक (जिसके पास उल्लंघन की शिकायत की जानी है) का नाम व फोन नंबर लिखा हो, यदि सार्वजनिक प्रभारी, मालिक उल्लंघन करने पर कार्रवाई नहीं करता है, तो उस पर व्यक्तिगत अपराधों की संख्या के समतुल्य जुर्माना लगाया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर (स्मोकिंग एड) सिगरेट, लाइटर एवं बीड़ी सिगरेट जलाने के लिए उपकरण (माचिस) उपलब्ध नहीं करवाये जायेंगे। केवल 30 कमरों से ज्यादा वाले होटल, 30 व्यक्तियों से ज्यादा बैठने की क्षमता वाले भोजनालय एवं एयरपोर्ट में अलग स्मोकिंग जोन बनाया जा सकता है, लेकिन वह केवल कानूनी प्रावधानों के अनुरूप ही बनाया जा सकता है। उक्त नियमों के उल्लंघन पर 200 रूपये तक का जुर्माना किया जा सकता है।
धारा 5
तंबाकू पदार्थों के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबंध है। तंबाकू पदार्थों को बेचने वाली दुकान पर काले अक्षरों में सफेद पृष्ठभूमि का बोर्ड लगा सकते हैं जिस पर ‘’तंबाकू से कैंसर होता है’’ लिखा होना चाहिए। तंबाकू पदार्थों को बेचने वाली दुकान पर लगे बोर्ड चमकदार (बिजली युक्त) नहीं होना चाहिए। टेलीविजन व फिल्मों में तंबाकू के दृश्यों को दिखाना अपराध है। उक्त नियमों को उल्लंघन पर 1 से 5 वर्ष की कैद 1000 से 5000 रूपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
धारा 6
18 वर्ष से कम आयु वर्ग को तम्बाकू पदार्थ बेचना अपराध है। 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के द्वारा तम्बाकू पदार्थ बेचना अपराध है। नाबालिगों को तंबाकू पदार्थ बिक्री स्थान पर दिखाई नहीं देना चाहिए। बिक्री के स्थान पर एक बोर्ड लगाना आवश्यक है। शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू पदार्थ बेचना अपराध है। बैठक के अंत मे कलेक्टर द्वारा जिले में निरतंर चलानी कार्यवाही, जिले के समस्त कार्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों को तम्बाकु मुक्त किये जाने के साथ साथ यथाशीघ्र जिले को धूमधाम मुक्त किये जाने के निर्देश दिए गए। जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक सम्पन्न होने के उपरांत जिला स्तरीय प्रवर्तन दल के सदस्यों द्वारा कोटपा एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप चालानी कार्यवाही की। कार्यवाही के माध्यम से कोटपा एक्ट 2003 का उल्लंघन करने वाले 11 लोगो पर कुल 1350 रुपये का जुर्माना वसूला गया। इस कार्यवाही में सम्भागीय सलाहकार प्रकाश श्रीवास्तव, चिकित्सा अधिकारी डॉ प्रशांत गिरी, जिला नोडल अधिकारी डॉ यखिलेश्वरी ठाकुर एवं औषधि निरीक्षक श्री देवेंद्र ध्रुव उपस्थित रहे।
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