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कलेक्टर द्वारा अधिकारियों के मध्य कार्य विभाजन का आदेश जारी

jantaserishta.com
4 April 2023 3:01 AM GMT
कलेक्टर द्वारा अधिकारियों के मध्य कार्य विभाजन का आदेश जारी
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कोरिया: कलेक्टर विनय कुमार लंगेह द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु अधिकारियों के मध्य कार्य विभाजन का आदेश जारी किया है। जिसके अनुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरिया श्रीमती नम्रता जैन को प्रभारी अधिकारी - जिन मामलों में शासन द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को अंतिम निराकरण के अधिकार प्रत्यायोजित किए गए है, को छोड़कर जिन शाखाओं-विभागों के नस्तियों को परीक्षण उपरांत कलेक्टर को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करना होगा उनमें समाज कल्याण विभाग, विकलांग एवं पुर्नवास शाखा, जल संसाधन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संपूर्ण स्वच्छता अभियान, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जिला साक्षरता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, कृषि, मत्स्य, उद्यान, पशु चिकित्सा, डेयरी, रेशम विभाग, क्रेडा, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर, जिला खनिज न्यास निधि, अग्रणी बैंक से संबंधित कार्य, नीति आयोग-सांसद, विधायक, आर्दश ग्राम, चिप्स शाखा, शिक्षा विभाग एवं सर्व शिक्षा अभियान, स्टेडियम, स्पोर्टस, स्वामी आत्मनंद अंग्रेजी- हिन्दी माध्यम विद्यालय, तकनीकी, उच्च शिक्षा, वक्फ सर्वे नोडल अधिकारी, जीवनदीप समिति, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित सभी नस्तियां, आयुर्वेद विभाग, हाथकरघा, रेडक्रास, खादीग्रामोद्योग, मुख्यमंत्री कौशल विकास, माननीय मुख्यमंत्री घोषणा, नोडल अधिकारी, कोविड-19 संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए जिला नोडल अधिकारी शामिल है। इसके साथ ही कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट के अवकाश अथवा मुख्यालय में न होने की दशा में कलेक्टर जिला कोरिया के प्रभार में रहेगें।
संयुक्त कलेक्टर श्री अनिल कुमार सिदार संयुक्त कलेक्टर को उप जिला निर्वाचन अधिकारी, सामान्य एवं स्थानीय निर्वाचन, प्रभारी अधिकारी वित्त स्थापना शाखा, राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) के प्रकरण, जिले के सभी अनुभाग, तहसील के छ.ग भू-राजस्व सहिता 1959 के अधीन प्रस्तुत होने वाले अपील, पुनरीक्षण एवं पुनर्विलोकन प्रकरणों का निराकरण। धारा 165, धारा 170 (ख) व धारा 247 के प्रकरणों को छोड़कर तहसील-बैकुण्ठपुर के पुनरीक्षण प्रकरण छोड़कर, राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार-तीन (20-भूमि तबादला प्रकरण (सम्पूर्ण जिला), भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 239/240/241 के तहत प्रकरण का निराकरण, खाद्य सुरक्षा व मानक या आवश्यक वस्तु अधिनियम, सम्पूर्ण जिले के अवैध खनिज उत्पाद, परिवहन के प्रकरणों का पंजीकरण, निवर्तन, राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4, कोविड-19 के अंतर्गत मृतक के परिजनों को अनुदान, सहायता राशि स्वीकृत करना व आर्थिक सहायता के समास्त प्रकरणों में कलेक्टर के मूल अधिकारों का प्रयोग करेंगे।
शाखाओं की नास्तिओं व प्रकरणों का अंतिम निराकरण तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अधिक्षक, सहायक अधिक्षक, एवं अन्य कार्यपालिक तृतीय श्रेणी अधिकारियों, कार्यालय के तृतीय वर्ग कर्मचारियों तथा भृत्य के यात्रा भत्ता, औषधि देयक तथा सामान्य भविष्य निधि के सामान्य परिस्थिति में अग्रिम एवं आंशिक आहरण की स्वीकृति तथा अवकाश स्वीकृति, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि, विभागीय भविष्य निधि से आंशिक या अग्रिम आहरण, त्यौहार अग्रिम की स्वीकृति, सेवानिवृत्त तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के परिवार कल्याण निधि, एवं समूह बीमा योजना की जमा राशि का अंतिम भूगतान तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियोंके विभागीय भविष्य निधि खाता में जमा राशि का भुगतान ऐसे प्रकरणों कों छोडकर जिनमें कलेक्टर की अनमुति आवश्यक हो, शासन के नियमों/निर्देशों के अनुरूप् टेलीफोन, विद्युत, पी.एल.ओ एवं वाहन मरम्मत के देयकों की स्वीकृति, छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता के नियम 100 के अंतर्गत रूपये 20 हजार तक संबंधित शाखाओं के आवर्ती व्यय की स्वीकृति के अधिकार, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी जिला - कोरिया, राजस्व - शहरी, ग्रामीण आबादी पट्टों का निराकरण, शोध क्षमता प्रमाण पत्र, ऋण भारमुक्त प्रमाण पत्र जारी करना, उत्तराधिकार, वारिसान प्रमाण पत्र, किराया औचित्य निर्धारण, राजस्व अनुभाग, तहसीलों की व्यवस्था अनुसार निरीक्षण/पर्यवेक्षण, अपीलीय जनसूचना अधिकारी, वित्त-स्थापना-वित्त लेखा शाखा, जिला विभागीय जांच अधिकारी, नवीनीकरण (नवीन अनुज्ञप्ति की स्वीकृति को छोड़कर) चरित्र सत्यापन/पासपोर्ट शाखा, जिला पंजीयन, आबकारी विभाग, श्रम विभाग, खाद्य विभाग, खनिज विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, पर्यवक्षी प्राधिकार, क्लिनिकल स्थापना पंजीयन एवं लाईसेंसिग प्रघिकारी जिला कोरिया, जिला कोषालय, जिला योजना एवं सांख्यिकी विभाग, सी.एस.आर. शाखा, कोष लेखा एंव पेंशन, वाचक कलेक्टर न्यायालय, शपथ पत्र सत्यापन एवं सत्य प्रतिलिपि सत्यापन, माननीय उच्च न्यायालय, अन्य वरिष्ठ न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में समय-सीमा में कार्यवाही, अभियोजन शाखा, सांख्यिकी, पासपोर्ट, एस.डब्लू. शाखा, एन.जी.टी, न्यायालयीन प्रकरण विधि, अभियोजन शाखा/धारा 80 के आवेदन, राष्ट्रीय लोक अदालत एवं समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य।
डिप्टी कलेक्टर श्री विनय कुमार कश्यप नोडल अधिकारी जिला कौशल विकास प्राधिकरण, प्रभारी अधिकारी भू-अभिलेख शाखा, भू-अभिलेख शाखा के आहरण एवं संवितरण अधिकारी, पशु अनुज्ञा, भाड़ा नियंत्रण अधिकारी, नाजरात शाखा के साथ-साथ आहरण एवं संवितरण अधिकारी, सड़क दुर्घटना, जिला विवाह अधिकारी (हिन्दू विवाह अधिनियम एवं विशेष विवाह अधिनियम अंतर्गत), स्वान परियोजना, जिला ई-गवर्नेस सोसायटी, वीडियो कान्फ्रेंस, लोक सेवा केन्द्र, मोटर व्हीकल टेक्सेशन एक्ट, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, अंत्यावसायी, सहकारिता, राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण योजना, भुइंया कार्यक्रम, वन अधिकार मान्यता अधिनियम के तहत प्रमाण पत्र वितरण से संबंधित कार्य, नजूल शाखा, राजीव गांधी आश्रय योजना अंतर्गत पट्टा, व्यवस्थापन, धर्मस्व, धार्मिक न्यास, पुरातत्व, संस्कृति एवं पर्यटन शाखा (अल्पसंख्यक), राज्योत्सव, भू-अर्जन, एस.ई.सी.एल, वरिष्ठ लिपिक (आवास आबंटन सहित), लाईसेंस शाखा, प्रपत्र/अल्प बचत शाखा एवं समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य।
डिप्टी कलेक्टर श्री अरूण कुमार सोनकर प्रभारी अधिकारी राजस्व लेखा, आडिट शाखा, राहत एवं बाढ़ आपदा नियंत्रण, शिकायत, जनसमस्या निवारण शिविर, समय-सीमा, जनदर्शन, लोक आयोग, मानवधिकार आयोग एवं अन्य आयोग/निगम, मंडल, प्रतिलिपि शाखा, जनगणना शाखा, जाति प्रमाण पत्र, अधीक्षक शाखा/बैठकों से संबंधित जानकारी संकलित कर फोल्डर तैयार करना, अभिलेखागार (राजस्व शाखा), बीमा योजनाएं, 20 सूत्रीय कार्यक्रम, पिछड़ा वर्ग कल्याण योजना, आवक-जावक शाखा, लोक सेवा गारंटी अधिनियम एवं समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य।
संयुक्त कलेक्टर श्रीमती अंकिता सोम अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बैकुंठपुर, विविध कार्य अंतर्गत भू-अर्जन अधिकारी(संबंधित अनुभाग), पंजीयक लोक न्यास, समक्ष प्राधिकारी छ.ग. लोक परिसर बेदखली अधिनियम 1974 व सहायक सत्कार अधिकारी के दायित्यों का निर्वहन करेगें। इसी तरह डिप्टी कलेक्टर श्री अमित कुमार सिन्हा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सोनहत, विविध कार्य अंतर्गत भू-अर्जन अधिकारी(संबंधित अनुभाग), पंजीयक लोक न्यास, समक्ष प्राधिकारी छ.ग. लोक परिसर बेदखली अधिनियम 1974 व जिला सत्कार अधिकारी के दायित्यों का निर्वहन करेगें।
इसके साथ ही कलेक्टर ने प्रभारी अधिकारी के अनुपस्थिति अथवा अनुपलब्ध होने की दशा के लिए लिंक अधिकारी नियुक्त किये हैं। जिसके अनुसार जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती नम्रता जैन के लिए संयुक्त कलेक्टर श्री अनिल कुमार सिदार, संयुक्त कलेक्टर श्री अनिल कुमार सिदारे के लिए डिप्टी कलेक्टर श्री विनय कुमार कश्यप, डिप्टी कलेक्टर श्री विनय कुमार कश्यप के लिए श्री अरूण कुमार सोनकर डिप्टी कलेक्टर लिंक अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।
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