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राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्प लाईन पर शुल्क का संग्रह उपभोक्ताओं के लिए वैकल्पिक एवं स्वैच्छिक

jantaserishta.com
14 Sept 2022 10:02 AM IST
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्प लाईन पर शुल्क का संग्रह उपभोक्ताओं के लिए वैकल्पिक एवं स्वैच्छिक
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बेमेतरा: छ.ग. शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग नवा रायपुर द्वारा उपभोक्ता हितों की सुरक्षा हेतु व्यापक दिशा-निर्देश जारी किया गया है। केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) के संज्ञान में आया है कि सेवा शुल्क लगाने के संबंध में राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर कई शिकायतें दर्ज की गई हैं, इनमें रेंस्त्रा द्वारा सर्विस चार्ज को अनिवार्य बनाने और बिल में डिफाल्ट रूप से इसे जोड़ने की शिकायतें शामिल हैं, इस तरह के किसी भी शुल्क का संग्रह उपभोक्ता के लिए वैकल्पिक और स्वैच्छिक है और कानून के अनुसार अनिवार्य नहीं है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019 की धारा 18(2)(1) के तहत् सीसीपीए ने होटल एवं रेस्टोरेंट में सेवा शुल्क लगाने के संबंध में अनुचित व्यापार प्रथाओं और उपभोक्ता हितों की सुरक्षा हेतु दिशानिर्देश हैं। कोई भी होटल या रेस्तरां बिल में स्वचालित रूप से या डिफाल्ट रूप से सेवा शुल्क नहीं जोडे़गा, उपभोक्ताओं से अन्य नाम से सेवा शुल्क नहीं वसूल करेंगे तथा सेवा शुल्क संग्रह के आधार पर उपभोक्ताओं सेवाओं के प्रवेश या प्रावधान पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएंगे एवं सर्विस चार्ज को खाने के बिल के साथ नहीं जोड़ा जाएगा और कुल राशि पर जीएसटी नहीं लगाएंगे। किसी होटल या रेस्तरां के द्वारा उक्त दिशा-निर्देश का उल्लंघन करने पर उपभोक्ता संबंधित होटल या रेस्तरां से बिल राशि से चार्ज हटाने का अनुरोध करेंगे। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाईन नंबर 1915 पर कॉल करके या एनसीएच मोबाईल एप के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं एवं त्वरित और प्रभावी निवारण के लिए उपभोक्ता आयोग के वेबपोर्टल www.edakhil.nic.in में शिकायत कर सकते हैं। इसके साथ ही अधिनियम की धारा-17 के तहत् उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन या अनुचित व्यापार प्रथाओं से संबंधित शिकायत लिखित या इलेक्ट्रॉनिक मोड में जिला कलेक्टर को अग्रेषित कर सकते हैं।
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