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मुंगेली जिले में संचालित पशु बाजारों में पशु क्रय-विक्रय आगामी आदेश पर्यन्त तक प्रतिबंध

jantaserishta.com
18 Nov 2022 4:57 AM GMT
मुंगेली जिले में संचालित पशु बाजारों में पशु क्रय-विक्रय आगामी आदेश पर्यन्त तक प्रतिबंध
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मुंगेली: कलेक्टर राहुल देव ने आदेश जारी कर जिले में संचालित पशु बाजारों में पशु क्रय-विक्रय आगामी आदेश पर्यन्त तक प्रतिबंध किया है। जारी आदेश के अनुसार जिलेे के समीपवर्ती जिला बेमेतरा में लम्पी स्किन डिसीज़ का प्रकोप देखने में आया है। जिले से बाहर संक्रमित पशु परिवहन कर स्थानीय बाजारों में विक्रय हेतु लाये जाने पर अन्य पशुओं को लम्पी स्किन डिसीज़ का संक्रमण हो सकता है। लम्पी स्किन डिसीज़ के प्रसारण को रोकने हेतु जिले में पशुओं मेे गोट पाक्स टीकाद्रव का टीकाकरण किया जा रहा है। उक्त रोग के रोकथाम हेतु जिले में पशु परिवहन, आवागमन, पशु मेला, प्रदर्शनी, साप्ताहिक बाजारों में पशु क्रय-विक्रय एवं पशुओं को ग्राम से बाहर चराने हेतु ले जाने पर आगामी आदेश तक प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
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