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17 प्लस एवं जो 18 वर्ष पूर्ण कर चुके नागरिक मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं

jantaserishta.com
20 April 2023 3:04 AM GMT
17 प्लस एवं जो 18 वर्ष पूर्ण कर चुके नागरिक मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं
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जशपुरनगर: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छ.ग.रायपुर के निर्देशानुसार निकट भविष्य में होने वाले छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा के आम निर्वाचन 2023 को दृष्टिगत रखते हुए 17$ एवं जो 18 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, ऐसे नागरिक जिसका मतदाता सूची में नाम शामिल नहीं है। वो मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने एवं संशोधन हेतु ऑनलाईन या ऑफलाईन आवेदन कर सकते हैं।
जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार ऑनलाईन आवेदन हेतु वोटर हेल्प लाईन मोबाईल एप या ीजजचेरूध्ध्टवजमतेण्मबपण्हवअण्पद का उपयोग कर फार्म-6 भरकर नाम जुड़वा सकते हैं तथा फार्म-8 भरकर ईपिक कार्ड में संशोधन, स्थानांतरण, डुप्लीकेट ईपिक कार्ड प्राप्त कर सकते हैं तथा ऑफलाईन आवेदन हेतु अपने मतदान केन्द्र के बी.एल.ओ. से संपर्क कर सकते हैं।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले के ऐसे नागरिक जिनका मतदाता सूची में नाम शामिल नहीं है तथा जिन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से डिलीट हो गया है। उनसे आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 में अपने मताधिकार का प्रयोग करने हेतु ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन फार्म-6 भरकर मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए अपील की गई है।
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