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ज़ी-आईडीबीआई मामला: एनसीएलएटी ने सुनवाई 8 नवंबर तक स्थगित की
Deepa Sahu
11 Oct 2023 2:51 PM GMT
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राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने बुधवार को ज़ी-आईडीबीआई मामले की सुनवाई टाल दी और अगली सुनवाई 8 नवंबर के लिए निर्धारित की। आज सुनवाई कंपनी के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही शुरू करने को लेकर ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज के खिलाफ आईडीबीआई की याचिका पर थी।
बैंक ज़ी से 150 करोड़ रुपये का बकाया वसूलने की कोशिश कर रहा है। पिछली सुनवाई में कंपनी को ट्रिब्यूनल द्वारा मामले के महत्व को स्वीकार करने के लिए कहा गया था। दोनों पक्षों को अपनी प्रतिक्रियाएँ और प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।
आईडीबीआई बैंक ने एनसीएलटी की मुंबई पीठ के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें सोनी पिक्चर्स के ज़ी एंटरटेनमेंट के साथ विलय को मंजूरी दी गई थी। मामला ज़ी एंटरटेनमेंट के खिलाफ ऋणदाता की दिवालिया याचिका के संबंध में है।
आईडीबीआई बैंक ने कंपनी के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए एनसीएलटी के समक्ष वित्तीय ऋणदाता होने का दावा करते हुए दिवालियापन और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 7 के तहत एक आवेदन दायर किया था।
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