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ज़ी एंटरटेनमेंट मामला: सैट ने पुनित गोयनका बनाम सेबी मामले में आदेश सुरक्षित रखा
Deepa Sahu
27 Jun 2023 10:00 AM GMT
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प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (SAT) ने मंगलवार को ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज के एमडी और सीईओ पुनीत गोयनका बनाम सेबी मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया है, क्योंकि उसने कहा था कि वह सोमवार को मामले पर सुनवाई जारी रखेगा।
सैट ने सोमवार को याचिका पर सुनवाई टाल दी थी।पिछले हफ्ते, सैट ने गोयनका और एस्सेल समूह के अध्यक्ष सुभाष चंद्रा को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि बाजार नियामक ने उन्हें मीडिया फर्म के धन की हेराफेरी के लिए किसी भी सूचीबद्ध कंपनी में कोई भी प्रमुख प्रबंधकीय पद संभालने से रोक दिया था।
इसके बाद गोयनका और चंद्रा ने सेबी के आदेश को सैट में चुनौती दी।
19 जून को सेबी के वकील ने ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज का प्रतिनिधित्व करते हुए कहा कि सेबी के पास फंड की राउंड-ट्रिपिंग के आरोपों को साबित करने के लिए बैंक स्टेटमेंट के अलावा कोई सबूत नहीं है, जिसके आधार पर सेबी एकपक्षीय आदेश पारित नहीं कर सकता है। यही कारण है कि वकील सेबी के आदेश पर रोक लगाना चाहते थे।
सेबी ने पहले सैट को दिए अपने जवाब में आरोप लगाया था कि चंद्रा और गोयनका ने सार्वजनिक धन को निजी संस्थाओं में स्थानांतरित कर दिया है। अपने हलफनामे में सेबी ने कहा, "वर्तमान मामले में, हमारे सामने एक ऐसी स्थिति है जहां इस बड़ी सूचीबद्ध कंपनी के चेयरमैन एमेरिटस और प्रबंध निदेशक और सीईओ असंख्य विभिन्न योजनाओं और लेनदेन में शामिल हैं, जिसके माध्यम से बड़ी मात्रा में सार्वजनिक धन का उपयोग किया जाता है।" सूचीबद्ध कंपनियों से संबंधित चीजें उन व्यक्तियों के स्वामित्व और नियंत्रण वाली निजी संस्थाओं में स्थानांतरित कर दी जाती हैं।"
ज़ी-सोनी का विलय
ज़ी-सोनी विलय के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल द्वारा सोमवार को होने वाली सुनवाई 6 जुलाई तक के लिए टाल दी गई है।
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