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1 अप्रैल से बदलने वाली है आपकी जिंदगी, होंगे ये 10 बड़े बदलाव

Khushboo Dhruw
31 March 2021 7:00 AM GMT
1 अप्रैल से बदलने वाली है आपकी जिंदगी, होंगे ये 10 बड़े बदलाव
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एक अप्रैल से नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही आपकी जिंदगी में कई नई चीजें जुड़ जाएंगी

एक अप्रैल से नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही आपकी जिंदगी में कई नई चीजें जुड़ जाएंगी. इनमें ज्यादातर बदलाव आपकी जेब और आपकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं. हम आपको बताने जा रहे हैं वो 10 बड़े बदलाव जो 1 अप्रैल से लागू होंगे, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है.

1. आधार कार्ड PAN से लिंक जरूरी
आज PAN कार्ड और Aaadhaar को लिंक करने का आखिरी दिन है. अगर लिंक नहीं किया तो 1 अप्रैल के बाद से ऐसे PAN कार्ड Inoperative हो जाएंगे, यानी आप इनका इस्तेमाल किसी भी वित्तीय काम में नहीं कर सकेंगे. जैसे आप इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर सकते. इसके पहले PAN और आधार को लिंक करने की डेडलाइन बढ़ाई जा चुकी है.
2. ITR फाइल नहीं करने पर सख्ती बढ़ेगी
नए वित्तीय वर्ष से टीडीएस (TDS) बदल जाएगा. 1 अप्रैल से अगर कोई व्यक्ति इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं करता है, तो बैंक जमा पर TDS की ब्याज दर दोगुनी हो जाएगी. इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति इनकम टैक्स आउटगो स्लैब (Income Tax Outgo Slab) में नहीं आता और वह आईटीआर भी फाइल नहीं करता तो उसपर टीडीएस की दर दोगुनी हो जाएगी.
3. पहले से भरे होंगे ITR फॉर्म
1 अप्रैल से अब ITR फॉर्म में काफी सारी जानकारियां पहले से भरी होंगी. ITR फॉर्म में टैक्सपेयर्स की सैलरी की जानकारी, टैक्स पेमेंट, TDS जैसी जानकारियां पहले से मौजूद हैं, जिससे कंप्लायंस का बोझ कम हो. अब टैक्सपेयर्स के लिस्टेड सिक्योरिटीज से कैपिटल गेन टैक्स, डिविडेंड इनकम और बैंकों, पोस्ट ऑफिस से मिलने वाले ब्याज की जानकारी भी पहले से भरी होगी. इस कदम से टैक्स रिटर्न भरना अब ज्यादा आसान हो जाएगा
4. क्रेडिट, डेबिट कार्ड ऑटो पेंमेंट में होगी परेशानी
1 अप्रैल से आपको मोबाइल, बिजली, यूटिलिटी बिल के ऑटो पेमेंट में मुश्किल आ सकती है. OTT सब्सक्रिप्शन भी फेल हो सकता है. क्योंकि 31 मार्च से रिजर्व बैंक की Additional Factor Authentication (AFA) के लिए नई गाइडलाइंस को लागू करने की डेडलाइन है.
RBI की इन गाइडलाइंस को लेकर बैंकों ने तैयारी नहीं की है. इसलिए बैंकों ने अपने कस्टमर्स से ऑटो डेबिट कैंसिल करने के लिए कहा है और पेमेंट के दूसरे विकल्प का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया है. इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (IAMAI) ने चेतावनी दी है कि लाखों कस्टमर्स जिन्होंने ऑनलाइन मंजूरियां (e-mandates) दे रखी हैं, 1 अप्रैल के बाद फेल हो सकती है. ऐसा इसलिए क्योंकि कई बैंकों ने e-mandates के लिए RBI की गाइडलाइंस के मुताबिक रजिस्ट्रेशन, ट्रैकिंग, मॉडिफिकेशन और विद्ड्रॉल को एक्टीवेट करने के लिए कदम नहीं उठाए हैं.
5. PMAY में सब्सिडी बंद होगी!
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत 31 मार्च 2021 के बाद से मिडिल इनकम ग्रुप (MIG) को नया घर खरीदने पर सब्सिडी नहीं मिलेगी. इस योजना में सालाना 6 लाख से 18 लाख रुपये कमाने वालों को MIG कैटेगरी में रखा गया है. MIG कैटेगरी में अधिकतम 2.35 लाख रुपये की सब्सिडी मिलती है. जबकि लोअर इनकम ग्रुप (LIG) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को 2.67 लाख रुपये की सब्सिडी मिलती है. हालांकि LIG और EWS कैटेगरी के लिए सब्सिडी 31 मार्च 2022 तक जारी रहेगी.
6. नया वेज कोड लागू हो सकता है
श्रम मंत्रालय के नए वेज कोड (New Wage Code) को लेकर आजकल मीडिया में काफी खबरें घूम रहीं हैं, दावा किया जा रहा है कि नया वेज कोड 1 अप्रैल से लागू हो सकता है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. नए वेज कोड में नियम बनाया गया है कि किसी भी कर्मचारी की बेसिक सैलरी CTC से 50 परसेंट से कम नहीं हो सकती है. इससे कर्मचारियों की टेक होम सैलरी घट सकती है लेकिन PF और ग्रेच्युटी का अमाउंट बढ़ सकता है.
7. PF के मिलने वाले ब्याज पर टैक्स
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में PF निवेश पर टैक्स का ऐलान किया था. इस नियम के तहत PF में 2.5 लाख रुपये तक के निवेश पर जो ब्याज मिलेगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन 2.5 लाख के ऊपर निवेश की राशि पर जो भी ब्याज मिलेगा उस पर टैक्स चुकाना होगा. दूसरा बदलाव ये है कि अगर बिना नियोक्ता के योगदान पर PF में 5 लाख तक निवेश टैक्स फ्री रहेगा, यानी जो लोग PPF या VPF में निवेश करते हैं वो साल में 5 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं.
8. कार में डुअल एयर बैग जरूरी
1 अप्रैल से कारों में नए सेफ्टी स्टैंडर्ड लागू होंगे. जिसमें अब सभी गाड़ियों में ड्राइवर सीट के साथ साथ फ्रंट पैसेंजर के लिए भी एयर बैग अनिवार्य होगा. मौजूदा कारों के मॉडल्स के लिए नया नियम 31 अगस्त 2021 से लागू हो जाएगा, जिसकी पहले प्रस्तावित डेडलाइन जून 2021 थी, जिसको अब बढ़ा दिया गया है. पिछले साल दिसंबर में सरकार ने सभी कारों में फ्रंट पैसेंजर के लिए एयरबैग अनिवार्य करने के लिए लोगों से प्रतिक्रियाएं और सुझाव मांगे थे. हालांकि इससे कारों के दाम भी बढ़ेंगे


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