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EPF और PPF दोनों में निवेश करना चाहिए, जानें डिटेल्स

Bhumika Sahu
28 Feb 2022 2:38 AM GMT
EPF और PPF दोनों में निवेश करना चाहिए, जानें डिटेल्स
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बजट 2021 में सरकार ने घोषणा की थी कि एंप्लॉयी प्रोविडेंट फंड में 2.5 लाख तक निवेश करने पर इंट्रेस्ट इनकम पूरी तरह टैक्स फ्री होगी. उससे ज्यादा निवेश करने पर इंट्रेस्ट इनकम टैक्सेबल होगी.

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। नौकरीपेशा लोगों की सैलरी से हर महीने कुछ हिस्सा प्रोविडेंट फंड (Provident Funds)में जमा होता है. इसके साथ में एंप्लॉयर भी उस फंड में जमा करता है. एंप्लॉयी प्रोविडेंट फंड (Employees Provident Funds)निवेश का शानदार माध्यम है. ईपीएफ एक रिटायरमेंट बेनिफिट प्रोग्राम है. वहीं जो लोग नौकरी नहीं करते हैं, उनके लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Funds) बनाया गया है. ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या ईपीएफ और पीपीएफ, दोनों में निवेश करना चाहिए? इस सवाल का जवाब जानने से पहले यह बता दें कि ईपीएफ में केवल नौकरीपेशा लोग ही निवेश कर सकते हैं. वर्तमान में EPF के लिए इंट्रेस्ट रेट 8.5 फीसदी है, जबकि PPF के लिए इंट्रेस्ट रेट 7.10 फीसदी है.

EPF और PPF दोनों टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट स्कीम है. यह EEE कैटिगरी यानी exempt-exempt-exempt के तहत आता है. इसमें निवेश करने पर टैक्स डिडक्शन का लाभ मिलता है. इंट्रेस्ट इनकम भी पूरी तरह टैक्स फ्री होता है, जबकि मैच्योरिटी और निकासी भी टैक्स फ्री होता है. ऐसे में रिटायरमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए PPF, EPF शानदार इन्वेस्टमेंट स्कीम है.
2.5 लाख तक के निवेश पर इंट्रेस्ट होगा टैक्स फ्री
बजट 2021 में सरकार ने घोषणा की थी कि एंप्लॉयी प्रोविडेंट फंड में 2.5 लाख तक निवेश करने पर इंट्रेस्ट इनकम पूरी तरह टैक्स फ्री होगी. उससे ज्यादा निवेश करने पर इंट्रेस्ट इनकम टैक्सेबल होगी. 2.5 लाख की लिमिट में एंप्लॉयी प्रोविडेंट फंड, वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड तीनों शामिल है. एंप्लॉयी प्रोविडेंट फंड या पब्लिक प्रोविडेंट फंड में निवेश पर सेक्शन 80सी के तहत डिडक्शन का लाभ मिलता है जिसकी लिमिट 1.5 लाख रुपए है.
EPF के अलावा VPF में भी निवेश करने का मौका
अगर आप नौकरी करते हैं तो EPF में 1.5 लाख तक के निवेश पर डिडक्शन का लाभ उठा सकते हैं. उससे कम निवेश करने पर वीपीएफ (Voluntary Provident Fund) का फायदा उठा सकते हैं. 1.5 लाख से ज्यादा निवेश करने पर 2.5 लाख तक इंट्रेस्ट टैक्स फ्री होगा. हालांकि, 1 लाख के एडिशनल इन्वेस्टमेंट पर डिडक्शन का लाभ नहीं मिलेगा. ईपीएफ और वीपीएफ पर 8.5 फीसदी का इंट्रेस्ट रेट मिलता है.
PPF की मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख रुपए
अगर आप सेल्फ एंप्लॉयड हैं तो PPF में निवेश कर सकते हैं. इसकी मैक्सिमम लिमिट ही 1.5 लाख रुपए है. पूरा निवेश पर सेक्शन 80सी के तहत डिडक्शन लाभ उठाया जा सकता है. PPF पर इस समय 7.1 फीसदी का रिटर्न मिल रहा है जो टैक्स फ्री है. इस तरह नेट रिटर्न ज्यादा हो जाता है.
लॉन्ग टर्म के लिए निवेश का शानदार माध्यम
फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की सलाह होती है कि दोनों में निवेश लिमिटेड होना चाहिए. रिटर्न के लिहाज से दोनों काफी शानदार स्कीम है. हालांकि, यह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है. शॉर्ट टर्म में इस इन्वेस्टमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है.


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