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ट्रेन टिकट होने के बाद भी देना पड़ सकता है जुर्माना

Khushboo Dhruw
20 Sep 2023 2:01 PM GMT
ट्रेन टिकट होने के बाद भी देना पड़ सकता है जुर्माना
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भारतीय रेलवे : भारतीय रेलवे ने लोगों का सफर काफी आसान कर दिया है. उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े इसके लिए कई नियम भी बनाए गए हैं. रेलवे के नियमों का पालन करना सभी यात्रियों की जिम्मेदारी है. लेकिन अगर आप इसका उल्लंघन करते हैं तो जुर्माना देना होगा. आप ऐसे कई नियमों के बारे में जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेलवे ने एक ऐसा नियम बनाया है, जिसका भुगतान नहीं करने पर आप फंस सकते हैं। भले ही आपके पास टिकट न हो. आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा नियम है.
आपको बता दें कि अगर आपने ट्रेन का टिकट लिया है और प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं तो आपको कितनी देर तक इंतजार करना होगा इसकी समय सीमा तय कर दी गई है. हालांकि, रात और दिन की ट्रेनों के लिए यह समय अलग-अलग है। इसलिए जब भी आपको ट्रेन से यात्रा करनी हो तो इस नियम का पालन जरूर करें। आइए रेलवे के इस अनोखे नियम के बारे में विस्तार से जानते हैं।
आप प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का कितनी देर तक इंतजार कर सकते हैं?
अगर आपकी ट्रेन समय पर है तो आप दो घंटे पहले प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं. अगर ट्रेन रात में है तो आप 6 घंटे पहले पहुंचकर स्टेशन पर इंतजार कर सकते हैं. कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा. लेकिन अगर आप 6 घंटे से पहले स्टेशन पहुंचे हैं तो टीटीई आपसे जुर्माना वसूल सकता है. कृपया ध्यान दें कि यदि ट्रेन बहुत लेट है, तो समय सीमा में बदलाव की संभावना है।
प्लेटफार्म टिकट आवश्यक-
अगर आप इंटरवल से ज्यादा समय स्टेशन पर बिताने को मजबूर हैं तो आपको प्लेटफॉर्म टिकट खरीदना होगा. इस टिकट से आप पूरा दिन प्लेटफॉर्म पर बिता सकते हैं. यहां तक ​​कि टीटीई भी आपसे पैसे नहीं वसूल पाएगा. लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है.
क्यों बनाया गया ये नियम?
इस नियम को बनाने का मकसद प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की भीड़ को कम करना है. कई लोग समय बिताने के लिए स्टेशन पर आकर खड़े हो जाते हैं, तो कुछ लोग अपने करीबियों को छोड़ने के बहाने यहां घंटों बिताते हैं। जिसके कारण स्टेशन पर भीड़ लग रही है. आपको बता दें कि जो लोग रात की ट्रेन में चढ़ते हैं वे अपनी सुरक्षा के मद्देनजर प्लेटफॉर्म पर 6 घंटे बिता सकते हैं। इससे अधिक समय तक उन्हें यहां रहने की इजाजत नहीं है. वहीं अगर लंबी दूरी की ट्रेन से उतरने वाला यात्री दूसरी ट्रेन का इंतजार कर रहा है तो वह सिर्फ दो घंटे तक ही प्लेटफॉर्म पर रुक सकता है.
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