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इन तरीकों से कर सकते हैं आईटीआर ई-वेरीफाई

Bhumika Sahu
29 Dec 2021 5:52 AM GMT
इन तरीकों से कर सकते हैं आईटीआर ई-वेरीफाई
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ITR filing Latest Update: इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) की प्रक्रिया पूरी करने के लिए आईटीआर दाखिल करने के बाद आपको ई-वेरिफाई (E-Verify) करना जरूरी है. यदि तय समय सीमा में ITR वेरिफाई नहीं किया जाता तो इसे इनवैलिड माना जाता है.

जनता से रिश्ता वेबडेस्क | कारोबारी साल 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने में कुछ ही दिन बचे हैं और इस बीच केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने बड़ी राहत दी है. सीबीडीटी ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ई-फाइल किए गए आईटीआर के सत्यापन (Verification) के लिए समयसीमा बढ़ा दी है. बता दें कि कमाने वाले हर व्यक्ति को आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करना जरूरी है.

28 फरवरी तक कर सकते है ई-वेरिफिकेशन
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आईटीआर के सत्यापन (Verification) के लिए समयसीमा बढ़ाकर 28 फरवरी 2022 कर दी है. बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) की प्रक्रिया पूरी करने के लिए आईटीआर दाखिल करने के बाद आपको ई-वेरिफाई (E-Verify) करना जरूरी है. यदि तय समय सीमा में ITR वेरिफाई नहीं किया जाता तो इसे इनवैलिड माना जाता है.
इन तरीकों से कर सकते हैं आईटीआर ई-वेरीफाई
1. आधार ओटीपी के जरिए
2. नेट बैंकिंग के जरिए ई-फाइलिंग अकाउंट में लॉग इन कर
3. बैंक अकाउंट नंबर के जरिए ईवीसी
iv. डीमैट खाता संख्या के जरिए ईवीसी
v. बैंक एटीएम के जरिए ईवीसी
vi. सीपीसी, बेंगलुरु को डाक के जरिए ITR-V की साइन कॉपी भेजकर
आधार के जरिए आईटीआर ई-वेरीफाई करने का तरीका
स्टेप 1: अपने ई-फाइलिंग खाते के एक्सेस के लिए https://www.incometax.gov.in पर जाएं.
स्टेप 2: क्विक लिंक के तहत ई-वेरिफाई रिटर्न ऑप्शन सेलेक्ट करें.
स्टेप 3: इसमें आधार के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी का उपयोग करके वेरिफाई करना सलेक्ट करें. फिर ई-वेरिफाई स्क्रीन पर क्लिक करें.
स्टेप 4: आधार ओटीपी स्क्रीन पर चेक किए गए 'आधार डिटेल को वेरिफाई करने के लिए सहमत हूं' को सलेक्ट करें. फिर आधार ओटीपी जेनरेट करें पर क्लिक करें.
स्टेप 5: अपने आधार-रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे गए 6 अंकों के ओटीपी को एंटर करने के बाद मान्य (Validate) पर क्लिक करें.
स्टेप 6: याद रखें कि यह ओटीपी सिर्फ 15 मिनट के लिए वैलिड है. आपको सही ओटीपी दर्ज करने के लिए तीन मौके दिए जाएंगे. स्क्रीन पर आपको एक ओटीपी एक्सपायरी काउंटडाउन टाइमर भी दिखेगा, जो ओटीपी के आने पर आपको सूचित करेगा. वहीं जब आप Resend OTP पर क्लिक करेंगे तो एक नया OTP जेनरेट होगा और आपको मिलेगा.
स्टेप 7: अब सक्सेस मैसेज और ट्रांजेक्शन आईडी वाला पेज आएगा. आगे इस्तेमाल के लिए ट्रांजेक्शन आईडी को संभाल कर रखें. आपने फाइलिंग पोर्टल पर जो ई-मेल और मोबाइल नंबर दिया था उसपर एक कंफर्मेशन मैसेज भी भेजा जाएगा.
31 दिसंबर है आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख
बता दें कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर है. इससे पहले आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीफ दो बार बढ़ाई जा चुकी है. पहली बार इसे 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर और फिर 30 सितंबर से 31 दिसंबर तक किया गया. सभी आयकरदाताओं को 31 दिसंबर की समयसीमा से पहले आईटीआर फाइल करना होगा.


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