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सरकार ने 1 अप्रैल से एक्स-रे मशीनों और गैर-पोर्टेबल एक्स-रे जनरेटर के आयात पर सीमा शुल्क बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया है।
सीमा शुल्क की दर में बढ़ोतरी को वित्त विधेयक, 2023 में संशोधन के हिस्से के रूप में लाया गया था, जिसे पिछले शुक्रवार को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था।
वर्तमान में पोर्टेबल एक्स-रे मशीनों और गैर-पोर्टेबल एक्स-रे जनरेटर और उपकरण पर 10 प्रतिशत आयात शुल्क है। संशोधन के अनुसार, नई दरें 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगी।
AMRG एंड एसोसिएट्स के सीनियर पार्टनर रजत मोहन ने कहा कि इसका मकसद भारत में मैन्युफैक्चरिंग की बाधाओं को सुधारना है। उन्होंने यह भी कहा कि यह आला क्षेत्र में आयात निर्भरता को कम करने के लिए 'मेक इन इंडिया' को प्रोत्साहित करेगा।
पीटीआई से इनपुट्स के साथ
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