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नई दिल्ली. सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया है. इनकम टैक्स पोर्टल में खराबी के कारण इस बात का अंदाजा पहले से लगाया जा रहा था कि रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ाई जा सकती है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज यानी सीबीडीटी (CBDT) ने गुरुवार को रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी है.
वित्त मंत्रालय ने बयान जारी करके बताया है, "असेसमेंट ईयर 2021-2022 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख पहले 31 जुलाई थी. इसे पहले बढ़ाकर 30 सितंबर किया गया था. अब इसे एक बार फिर बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर दिया गया है."
वित्त मंत्री ने Infosys को दिया है 15 सितंबर तक का समय
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नए पोर्टल में जारी तकनीकी कमियों के बीच हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और देश की प्रमुख सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनी इंफोसिस के एमडी और सीईओ सलिल पारेख की बीच मुलाकात हुई थी. वित्त मंत्री ने नाराजगी जताते हुए पारेख के साथ मुलाकात के दौरान यह मुद्दा उठाया कि करीब ढाई महीने बीत जाने के बाद भी पोर्टल सुचारू तरीके से काम क्यों नहीं कर रहा है. वित्त मंत्री ने पोर्टल में गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए इंफोसिस को 15 सितंबर तक का समय दिया है.
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