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नई दिल्ली: अगर आपने भी जनधन खाता खुलवा रखा है तो आज ही अपने अकाउंट को आधार से लिंक करा लें... नहीं तो आपको 1.30 लाख रुपए का नुकसान हो सकता है. सरकार की ओर से खुलवाए जा रहे इन अकाउंट में ग्राहकों को कई तरह की सुविधाएं दी जाती है. यह बैंक खाता जीरो बैलेंस बचत खाता होता है. इसके अलावा इसमें ओवरड्राफ्ट और रूपे कार्ड समेत कई खास सुविधाएं मिलती है. आइए आपको बताते हैं कि आधार से लिंक न कराने पर कैसे आपको 1.30 लाख रुपए का नुकसान होगा-
इस तरह होता है 1.3 लाख रु का नुकसान
बता दें इस खाते में ग्राहकों को रूपे डेबिट कार्ड दिया जाता है, जिसमें 1 लाख रु का दुर्घटना बीमा मिलता है, लेकिन अगर आप अपने खाते को आधार से लिंक नहीं कराएंगे तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा. यानी सीधे-सीधे आपका एक लाख रुपए का नुकसान होगा. इसके अलावा इस खाते पर आपको 30000 रु के एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस कवर ये कवर भी बैंक खाते से आधार लिंक होने पर ही मिलता है. इसलिए आप फटाफट अपने खाते को आधार से लिंक करा लें.
कैसे करा सकते हैं अकाउंट को आधार से लिंक
आप बैंक जाकर खाते को आधार से लिंक कर सकते हैं. बैंक में आपको आधार कार्ड की एक फोटो कॉपी, अपना पासबुक ले जाना होगा. कई सारे बैंक अब मैसेज के जरिए भी खाते को आधार से लिंक कर रहे हैं. स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया के ग्राहक अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मैसेज बॉक्स में जाकर UID
इस तरह मिलती है 5 हजार रुपए निकालने की सुविधा
प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट पर ग्राहकों को 5000 रुपए की ओवरड्राफ्ट सुविधा मिलती है. ओवरड्राफ्ट की सुविधा का फायदा लेने के लिए आधार कार्ड होना जरूरी है. इसके अलावा PMJDY अकाउंट आधार कार्ड से लिंक भी होना चाहिए. इस योजना के तहत पीएम मोदी का उद्देश्य हर परिवार के लिए एक बैंक खाता खोलने का था. जनधन योजना के तहत आप 10 साल से कम उम्र के बच्चे का खाता भी खुलवा सकते हैं.
जनधन खाता खोलने के लिए इन डाक्यूमेंट्स का होना जरूरी डॉक्युमेंट्स
आधार कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या PAN कार्ड, वोटर कार्ड, NREGA जॉब कार्ड, अथॉरिटभ्कि से जारी लेटर, जिसमें नाम, पता और आधार नंबर लिखा हो, गजेटेड आफिसर द्वारा जारी लेटर जिसपर खाता खुलवाने का अटेस्टेड फोटो लगा हो.
नया खाता खोलना के लिए करना होगा ये काम
अगर आप अपना नया जनधन खाता खोलना चाहते हैं तो नजदीकी बैंक में जाकर आसानी से ये काम कर सकते हैं. इसके लिए बैंक में आपको एक फॉर्म भरना होगा. उसमें नाम, मोबाइल नंबर, बैंक ब्रांच का नाम, आवेदक का पता, नॉमिनी, व्यवसाय/रोजगार और वार्षिक आय व आश्रितों की संख्या, एसएसए कोड या वार्ड नंबर, विलेज कोड या टाउन कोड आदि की जानकारी देनी होगी.