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काम की खबर: आयकरदाताओं के लिए बड़ी खबर, 31 जुलाई से पहले निपटा लें ये काम, नहीं तो

Admin2
29 July 2021 2:58 AM GMT
काम की खबर: आयकरदाताओं के लिए बड़ी खबर, 31 जुलाई से पहले निपटा लें ये काम, नहीं तो
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बड़ी खबर

अगर आप सरकार को टैक्स देते हैं तो आपके लिए बेहद जरूरी खबर है. कई ऐसे काम हैं जो अगर करदाता 31 जुलाई से पहले नहीं करते हैं तो उनकी परेशानी और बढ़ जाएगी. 31 जुलाई से पहले इन कामों को निपटाने से आपको ई फाइलिंग में आसानी होगी. साथ ही साथ आपको दिक्कतों का सामना करने से बच जाएंगे. अघर हो सके तो 31 जुलाई तक आप इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल कर दें, वर्ना आपको जुर्माना तो नहीं देना होगा, लेकिन ब्याज जरूर देना पड़ेगा.

जानिए- कौन से काम 31 जुलाई से पहले निपटा लेना चाहिए

वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक कर्मचारियों को 31 जुलाई या उससे पहले फॉर्म नंबर 16 में स्रोत पर कर कटौती का प्रमाण पत्र जमा करना होगा.
केंद्र सरकार के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में निवेश कोष द्वारा भुगतान की गई आय का पूरा ब्योरा इस महीने के अंत से पहले फॉर्म नंबर 64सी में देना होगा.
अगर आपने अभी तक वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए इक्वलाइजेशन लेवी स्टेटमेंट की जानकारी फॉर्म नंबर 1 के तहत नहीं दी है तो उसे 31 जुलाई तक पूरा कर लें.
वित्त मंत्रालय के बयान के मुताबिक 31 जुलाई से पहले फॉर्म नंबर 15सीसी के तहत दी जाने वाली जानकारी दें. इसमें जून 2021 को समाप्त तिमाही का ब्योरा देना होता है.
वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म संख्या 3सीईके के पात्र निवेश कोष द्वारा धारा 9 की उप-धारा (5) के तहत प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी 31 जुलाई तक प्रस्तुत करनी होगी.
कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की तारीख 30 सितंबर तक बढ़ा दी है. लेकिन आखिरी तारीख का इंतजार करने से बचना चाहिए, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आखिरी तारीख को ट्रैफिक बढ़ने से दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है.
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