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अपने PF खाते से ऐसे निकालें जमा पैसे

Bhumika Sahu
25 Jan 2022 1:54 AM GMT
अपने PF खाते से ऐसे निकालें जमा पैसे
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इनऑपरेटिव खाते से पैसे निकालने के लिए ईपीएफओ ने मेंबर को कई सुविधाएं दी हैं. इसमें एक है इनऑपरेटिव हेल्पडेस्क. इस हेल्पडेस्क की मदद से आप निष्क्रिय पड़े पीएफ खाते से पैसे निकाल सकते हैं.

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। ऐसा अकसर होता है कि कंपनी बंद हो जाए या कोई कर्मचारी कई साल तक खाली बैठ जाए तो उसका पीएफ खाता (PF account) निष्क्रिय हो जाता है. इसे अंग्रेजी में इनऑपरेटिव अकाउंट (pf inoperative account) कहते हैं. इसे पूरी तरह बंद नहीं कह सकते क्योंकि नौकरी जॉइन होते ही पीएफ खाता फिर सक्रिय हो जाता है. लेकिन कंपनी बंद हो जाए तो यह खाता भी बंद हो जाता है. ऐसी स्थिति में उस कंपनी के बेकार पड़े पीएफ खाते से लोग पैसे निकाल लेते हैं. ईपीएफओ (epfo) ने इसकी खास विधि बताई है. इस विधि का इस्तेमाल कर पीएफ खाते से पैसे निकाले जा सकते हैं.

ईपीएफओ के नियम के मुताबिक अगर किसी पीएफ खाते में 3 साल तक पैसे जमा न किए जाएं तो वह अकाउंट इनऑपरेटिव मोड में चला जाता है. ऐसे खाते पर 3 साल तक ब्याज मिलता है. 3 साल के बाद ईपीएफओ उस खाते में ब्याज नहीं देता. ऐसे में यह पैसा निकाल लेना ही उचित रहता है. अगर खाताधारक की मृत्यु 3 साल के भीतर हो जाए तो भी उसमें जमा पैसा निकाला जा सकता है.
इनऑपरेटिव खाते से पैसे निकालने के लिए ईपीएफओ ने मेंबर को कई सुविधाएं दी हैं. इसमें एक है इनऑपरेटिव हेल्पडेस्क. इस हेल्पडेस्क की मदद से आप निष्क्रिय पड़े पीएफ खाते से पैसे निकाल सकते हैं. आइए इसके अलग-अलग स्टेप के बारे में जानते हैं.
स्टेप 1- सबसे पहले http://103.194.45.139/INOPHelpDesk/jsp/submitDescription.jsp पर जाएं और अपने इनॉपरेटिव अकाउंट से जुड़ी परेशानी दर्ज करें
स्टेप 2-इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें और कंपनी के बारे में जानकारी दें
कंपनी का कोड पीएफ अकाउंट नंबर कंपनी का नाम कंपनी का पता कंपनी की डिटेल जैसे राज्य, जिला, पिनकोड जॉइनिंग और एक्जिट की तारीख पीएफ ऑफिस का नाम
स्टेप 3-अगले पेज पर अपनी सभी पर्सनल डिटेल दें जिसमें केवाईसी की डिटेल भी शामिल हो
स्टेप 4-सभी डिटेल देने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा. इस रेफरेंस नंबर को संभाल कर रखें क्योंकि भविष्य में यह काम आएगा
क्या है निष्क्रिय ईपीएफ खाता
निष्क्रिय खाते को इनऑपरेटिव या डॉरमेंट खाता भी कहते हैं. खाता निष्क्रिय कई हालातों में होता है. जैसे किसी ने दूसरी कंपनी जॉइन की, लेकिन खाते को नई कंपनी में ट्रांसफर नहीं कराया और उसे भूल गए तो बाद में वह खाता निष्क्रिय हो जाता है. इस खाते पर 3 साल तक ब्याज मिलेगा उसके बाद नहीं. कई साल तक अगर इस पैसे को क्लेम नहीं किया जाए तो उसे सीनियर सिटीजन्स फंड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा. इसके लिए ईपीएफओ एक हेल्पडेस्क बनाया है जहां से मेंबर अपना पैसा निकालने या क्लेम के बारे में जानकारी ले सकते हैं. अगर उस पैसे को निकालने में आपकी तरफ से कोई कागजी कार्रवाई दुरुस्त नहीं है तो उसके बारे में हेल्पडेस्क बताता है.


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