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बॉन्ड मार्केट को मिलेगा बूस्ट? विदेशी निवेशकों के लिए टैक्स छूट के मायने और प्रभाव

nidhi
5 Jun 2026 12:42 PM IST
बॉन्ड मार्केट को मिलेगा बूस्ट? विदेशी निवेशकों के लिए टैक्स छूट के मायने और प्रभाव
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विदेशी निवेशकों को बड़ी राहत
Mumbai: भारत सरकार ने इनकम-टैक्स (अमेंडमेंट) ऑर्डिनेंस, 2026 जारी किया है, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (FIIs) और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) को बड़ा टैक्स बेनिफिट देता है।
नए नियमों के तहत, इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ (G-Secs) से इंटरेस्ट पेमेंट और कैपिटल गेन से होने वाली इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा। इस फैसले से ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए इंडिया का बॉन्ड मार्केट और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनने की उम्मीद है।
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ (G-Secs) क्या हैं?
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, जिन्हें आमतौर पर G-Secs कहा जाता है, सरकार द्वारा पब्लिक खर्च के लिए पैसे जुटाने के लिए जारी किए गए बॉन्ड होते हैं।
इन फंड्स का इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, रेलवे, डिफेंस खर्च और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए किया जाता है। जो इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज़ को खरीदते हैं, वे असल में सरकार को पैसा उधार देते हैं और बदले में रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट पाते हैं।
फुली एक्सेसिबल रूट (FAR) का विस्तार
सरकार ने फुली एक्सेसिबल रूट (FAR) का दायरा भी बढ़ाया है।
FAR के तहत नए 15-साल, 30-साल और 40-साल के सरकारी बॉन्ड, साथ ही सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड को शामिल किया गया है। इसका मतलब है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर (FPI) इस रूट के तहत आने वाले अलग-अलग बॉन्ड पर बिना किसी इन्वेस्टमेंट कैप के इन सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
इस कदम से भारत के डेट मार्केट में ज़्यादा विदेशी पार्टिसिपेशन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
कौन सी इनकम टैक्स-फ्री होगी?
ऑर्डिनेंस दो तरह की कमाई पर छूट देता है:
इंटरेस्ट इनकम
एलिजिबल FII को सरकारी सिक्योरिटीज़ से मिलने वाले किसी भी इंटरेस्ट पर टैक्स नहीं लगेगा।
कैपिटल गेन्स
सरकारी सिक्योरिटीज़ को बेचने, ट्रांसफर करने या एक्सचेंज करने से होने वाला प्रॉफिट भी टैक्स-फ्री होगा।
यह नए ऑर्डिनेंस की सबसे खास बात है क्योंकि यह फॉरेन इन्वेस्टर के लिए टैक्स के बाद रिटर्न को बेहतर बनाता है।
किसे फायदा होगा?
टैक्स में राहत सिर्फ इन्हें मिलेगी:
- फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर (FII)
- बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS)
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